अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, दोबारा नहीं होगी 70वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा, री-एग्जाम वाली याचिका खारिज
70th BPSC: पटना हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला आया है. इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को एक बड़ी राहत मिली है. मुख्य परीक्षा आयोजित करने का भी आदेश दे दिया गया है.

Patna High Court Verdict on 70th BPSC Re-Exam: 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा नहीं होगी. शुक्रवार (28 मार्च, 2025) को पटना हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला आया है. फैसले के साथ ही उन सारे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो चाहते थे कि री-एग्जाम हो. इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को एक बड़ी राहत मिली है.
उधर कोर्ट की ओर से मुख्य परीक्षा आयोजित करने का भी आदेश दे दिया गया है. आयोग की ओर से मेंस एग्जाम की तारीख 25 से 30 अप्रैल तय की गई है. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कई अभ्यर्थियों में मायूसी छा गई है. इस बीच प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं हैं. शिक्षक गुरु रहमान ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.
आयोग ने पहले ही कहा था नहीं हुई कोई गड़बड़ी
बता दें कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी. सिर्फ पटना के एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम दोबारा चार जनवरी 2025 को लिया गया था. अभ्यर्थियों की मांग थी कि फिर से परीक्षा ली जाए. हालांकि आयोग ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ताओं के सारे आरोप गलत हैं. कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. इसके बाद कोर्ट ने पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
गौरतलब हो कि 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने वाली याचिका पर 19 मार्च को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. उस वक्त फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. आज जब फैसला आना था तो सुबह से ही अभ्यर्थियों की नजर टिकी थी कि शायद उनके पक्ष में फैसला आए लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है तो वहां से क्या कुछ फैसला आता है. फिलहाल पटना हाईकोर्ट के फैसले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका तो जरूर लगा है.
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Source: IOCL





















