EWS कोटा जारी रहेगा , केंद्र के संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर | Khabar Garam Hai
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EWS ko 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने वाले 103वे संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गयी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
चलिए बात करते हैं इस पर. मैं मानसी हूँ आपके साथ ABP LIVE Podcasts पर
सुप्रीम कोर्ट में आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10 % Reservation की व्यवस्था पर फैसला सुनाते हुए, 10 फीसदी Reservation को बरकरार रखा है. सवाल ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर किसे माना जाता है? आपको बता दें कि ये आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को ही दिया जाता है. आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों को माना जाता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होती है. सामान्य वर्ग के ऐसे लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने EWS Reservation के पक्ष में फैसला सुनाया. हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और रविंद्र भट ने इसके खिलाफ फैसला दिया है. यानी, 10 फीसदी आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन माना है. आखिर इसको लेकर क्या क्या कहा गया सुनिए खबर गरम है।
























