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जानें कैसे करें अपने संवैधानिक हक 'सूचना के अधिकार' का इस्तेमाल!
भारतीय संविंधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं. हमारे उन्हीं अधिकारों में से एक अधिकार है, 2005 से लागू 'सूचना का अधिकार'. इस अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग सकते हैं. RTI के जरिए आप सरकार से किसी प्रमाणित दस्तावेज की कॉपी भी मांग सकते हैं. आगे की स्लाइड्स में जानें कैसे फाइल की जाती है RTI!
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धारा 19(3) के अंतर्गत अगर आपकी फर्स्ट अपील का भी कोई जवाब नहीं आता तो आप 90 दिनों के अंदर सेकंड अपील अधिकारी को दूसरी अपील कर सकते हैं.
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धारा 6(1) के अंतर्गत आपको एप्लिकेशन लिखकर सूचना मागने का अधिकार प्राप्त है.
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