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2000 रुपये के इतने नोट जमा करेंगे तो देना होगा PAN, आरबीआई गवर्नर ने बताया बड़ा नियम
2000 Rupees Notes: दो हजार के नोट बंद होने के बाद इसे बैंक से एक्चेंज करने को लेकर आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया. उन्होंने नोट को डिपॉजिट और एक्सचेंज को लेकर नियम बताए.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, फाइल फोटो
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आरबीआई ने 19 मई को 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया था. हालांकि आरबीआई ने कहा था कि ये नोट 30 सितंबर तक सर्कुलेशन में रहेंगे. इसका मतलब ये है कि जिनके पास 2000 के नोट हैं वो बैंक जाकर एक्सचेंज कर लें.
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अब इसे लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बयान दिया है. 2000 के नोट को बैंक में जमा करने पर पैन कार्ड देने के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 20 हजार के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.
Published at : 22 May 2023 02:28 PM (IST)
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