एक्सप्लोरर
Motor Insurance: एक्सीडेंट के कितने महीने बाद तक पॉलिसीहोल्डर ले सकता है इंश्योरेंस का क्लेम, जानें मोटर बीमा से जुड़े जरूरी नियम
Motor Insurance Tips: भारत में हर साल लाखों की संख्या में एक्सीडेंट होते हैं. ऐसे में लोग इस तरह की दुर्घटना से कवर प्राप्त करने के लिए मोटर इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं.
मोटर इंश्योरेंस
1/6

Motor Insurance Claim: देश में किसी तरह की रोड सेफ्टी से जुड़े नियमों को बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) बनाया गया है. वहीं किसी भी रोड एक्सीडेंट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है. इसका नाम है MACT.
2/6

इस ट्रिब्यूनल के जरिए किसी एक्सीडेंट के कारण की मृत्यु, चोट या संपत्ती नुकसान पर मोटर इंश्योरेंस क्लेम के नियमों MACT तय करता है. इसमें राज्य सरकार पॉलिसी होल्डर को कितना मुआवजा देगी यह भी ट्रिब्यूनल तय करता है.
Published at : 15 Nov 2022 05:42 PM (IST)
और देखें
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2025
बिहार
इंडिया
क्रिकेट
























