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EPFO: रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जानिए क्या है नियम और शर्तें
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा पैसा कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद 100 फीसदी निकाल सकते हैं. यह फंड संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है.
ईपीएफओ
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EPFO Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देशभर में करोड़ो खाताधारक हैं जो अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं.
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इन पैसों को आप रिटायरमेंट के आलावा केवल आपातकाल की स्थिति में ही निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं किन परिस्थिति में ईपीएफओ में जमा पैसे को आप निकाल सकते हैं.
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अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आप पीएफ में जमा पैसे को निकाल सकते हैं. एक महीने तक नौकरी न मिलने की स्थिति में खाते में जमा 75 फीसदी तक की राशि निकाली जा सकती है. वहीं 2 महीना पूरा होने पर 100 फीसदी राशि निकाली ज सकती है.
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अगर आपकी बच्चों की पढ़ाई या शादी का खर्च है तो आप ऐसी स्थिति में पीएफ में जमा राशि को निकाल सकते हैं.
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विकलांग व्यक्ति अपने लिए जमीन या कोई उपकरण खरीदने के लिए पीएम से पैसे निकाल सकता है.
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इसके अलावा खाताधारक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी पीएफ खाते से पैसे विड्रॉल कर सकता है. इसमें हर 6 महीने तक की बेसिक सैलरी निकाल सकते हैं.
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इसके अलावा पीएफ खाताधारक होम लोन चुकाने, मकान या जमीन या घर की मरम्मत करवाने के लिए पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं.
Published at : 24 Mar 2023 07:49 AM (IST)
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