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Tax Saving Tips: 80C के अलावा इन ऑप्शन में निवेश कर मिलता है टैक्स छूट का लाभ! यहां देखें पूरी लिस्ट
Tax Saving Tips: अगर आप भी टैक्सपेयर हैं और टैक्स सेविंग ऑप्शन की तलाश में हैं तो हम आपको सेक्शन 80 सी के अलावा और भी टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
![Tax Saving Tips: अगर आप भी टैक्सपेयर हैं और टैक्स सेविंग ऑप्शन की तलाश में हैं तो हम आपको सेक्शन 80 सी के अलावा और भी टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/12/29/8207af7c3380d053988faa781a5cd5c11672301669204279_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
टैक्स सेविंग टिप्स (PC: Freepik)
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![Tax Saving Options:अगर आप करदाता हैं और आपकी सेक्शन 80सी के तहत निवेश की सीमा खत्म हो गई है तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके 50,000 रुपये अतिरिक्त तक निवेश कर सकते हैं. (PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/12/29/7430ead32619503f67d2cfb90b863b798f1b0.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
Tax Saving Options:अगर आप करदाता हैं और आपकी सेक्शन 80सी के तहत निवेश की सीमा खत्म हो गई है तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके 50,000 रुपये अतिरिक्त तक निवेश कर सकते हैं. (PC: Freepik)
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![NPS में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) तक 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी. ऐसे में टैक्सपेयर्स 2 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/12/29/e3fca2df56b66b93a85d897c02a85a354a74f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
NPS में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) तक 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी. ऐसे में टैक्सपेयर्स 2 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं.(PC: Freepik)
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![हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सपेयर्स को एक्स्ट्रा छूट मिलती है. इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत के तहत टैक्स में छूट हेल्थ कवरेज में कौन शामिल है और उनकी उम्र क्या है इसपर निर्भर करता है. यह छूट 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की हो सकती है.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/12/29/7a30ff32ad74046e7e229291150243bd7f26a.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सपेयर्स को एक्स्ट्रा छूट मिलती है. इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत के तहत टैक्स में छूट हेल्थ कवरेज में कौन शामिल है और उनकी उम्र क्या है इसपर निर्भर करता है. यह छूट 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की हो सकती है.(PC: Freepik)
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![अगर आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत छूट मिलती है. यह छूट आपको लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर मिलती है.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/12/29/2cb494a8ead485ee7ea63d7981e12d9f32079.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
अगर आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत छूट मिलती है. यह छूट आपको लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर मिलती है.(PC: Freepik)
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![इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत आपको होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि पर अधिकतम 2 लाख रुपये की छूट मिलती है.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/12/29/4b18860d6c6e590e9737677a63ea828a362fd.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत आपको होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि पर अधिकतम 2 लाख रुपये की छूट मिलती है.(PC: Freepik)
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![इनकम टैक्स की धारा 80EE के तहत पहली बार होम लोन लेने वाले लोगों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है. ध्यान दें कि यह छूट केवल 50 लाख रुपये से कम के मूल्य के घर पर और 35 लाख रुपये से कम की राशि के लोन पर ही मिलता है.(PC: Freepik)](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/12/29/dab53d42a089ad7ca40574a8d516a7af88d05.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इनकम टैक्स की धारा 80EE के तहत पहली बार होम लोन लेने वाले लोगों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है. ध्यान दें कि यह छूट केवल 50 लाख रुपये से कम के मूल्य के घर पर और 35 लाख रुपये से कम की राशि के लोन पर ही मिलता है.(PC: Freepik)
Published at : 29 Dec 2022 02:05 PM (IST)
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डॉ. सब्य साचिन, वाइस प्रिंसिपल, जीएसबीवी स्कूल
Opinion