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Banking Rules: ATM से निकले कटे-फटे नोट को एक्सचेंज करने से बैंक नहीं करता इनकार! जानें इससे जुड़े रूल्स
ATM Cash Withdrawal: RBI की गाइडलाइन के मुताबिक जिस बैंक के एटीएम से पैसा निकला है वह बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. ऐसा करने पर आरबीआई उस बैंक पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
एटीएम रूल्स
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ATM Rules: एटीएम आजकल के समय में सबसे जरूरी माध्यम है कैश विड्रॉल का. लोग बैंकों की लाइनों में लगने के बजाय आजकल एटीएम से कैश विड्रॉल करना पसंद करते हैं. कई बार एटीएम से कटे-फटे नोट निकल जाते हैं. ऐसे में कस्टमर्स को यह समझ में नहीं आता कि इन नोटों का क्या करें.
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अगर आपके भी एटीएम से कटे-फटे नोट निकले हैं तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. RBI ने ग्राहकों की सुविधा के लिए कटे-फटे नोट बदलने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं. आइए हम आपको कटे-फटे नोट बदलने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.
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जिस बैंक के एटीएम से अपने पैसे विड्रॉल किए हैं, उस बैंक में जाकर आप आसानी से फटे नोट बदल सकते हैं. नोट बदलने के लिए आपको कैश विड्रॉल का कुछ प्रूफ देना होगा.
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बतौर प्रूफ आप एटीएम मशीन से निकलने वाले रसीद, जिसमें बैंक का नाम, एटीएम मशीन का एड्रेस, डेट ऑफ विड्रॉल आदि सारे डिटेल्स दर्ज होते हैं. अगर आपके पास स्लिप नहीं हैं तो आप बैंक द्वारा भेजे गए मैसेज को दिखाकर भी नोट की बदली कर सकते हैं.
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रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, जिस बैंक के एटीएम से पैसा निकला है, वह बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. ऐसा करने पर आरबीआई उस बैंक पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
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आप जब भी उस बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपके सारे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करेगा. इसमें कुछ मिनटों का समय लगेगा और इसके बाद बैंक आपको फटे नोट बदलकर नए नोट दे देगा.
Published at : 03 Aug 2022 06:24 PM (IST)
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