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Banking Rules: ATM से निकले कटे-फटे नोट को एक्सचेंज करने से बैंक नहीं करता इनकार! जानें इससे जुड़े रूल्स
ATM Cash Withdrawal: RBI की गाइडलाइन के मुताबिक जिस बैंक के एटीएम से पैसा निकला है वह बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. ऐसा करने पर आरबीआई उस बैंक पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.



























