डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक और झटका, कोर्ट ने कहा- ‘कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं’
Federal Court Orders: कोर्ट ने आदेश में पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस को फेडरल एजेंसियों के भेजे गए उन निर्देशों को वापस लेने का निर्देश दिया, जिसके तहत हजारों फेडरल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था.

US Judge Halts Donald Trump’s Order : अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक फेडरल जज ने गुरुवार (27 फरवरी) को अमेरिकी सरकार को फेडरल कर्मचारियों के नौकरी से निकालने के आदेश को वापस लेने का आदेश दिया. यह छंटनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और DOGE प्रमुख एलन मस्क के सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की योजना का एक हिस्सा है.
कोर्ट ने अपने आदेश में पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस को फेडरल एजेंसियों के भेजे गए उन निर्देशों को वापस लेने का निर्देश दिया, जिसके तहत हजारों फेडरल कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था.
डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट के जज ने क्या कहा?
वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट के जज विलियम अलसुप ने कहा, “पर्सनल मैनेजमेंट के कार्यालय को दुनिया के किसी भी इतिहास में किसी भी कानून के तहत को दूसरी फेडरल एजेंसियों के कर्मचारियों को भर्ती या बर्खास्त करने का कोई वैध अधिकार नहीं दिया गया है.” उन्होंने कहा, “अमेरिका की कांग्रेस ने उन फेडरल एजेंसियों को ही अपने लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का अधिकार दिया है. उदाहरण के तौर पर रक्षा विभाग के पास अपने कर्मचारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने का वैध अधिकार है.”
ट्रंप के आदेशों के लगाकर लग रहे कानूनी झटके
कोर्ट का दिया गया फैसला अमेरिकी सरकार को नियंत्रित करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के लिए नया कानूनी झटका है. सैन फ्रांसिस्को कोर्ट का यह फैसला वेस्ट कोस्ट में रेफ्यूजियों को प्रवेश पर बैन के फैसले पर प्रतिबंध लगाने वाले दूसरे जिला जज के फैसले के एक दिन बाद और अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता देने वाले संवैधानिक कानून के पलटने वाले कार्यकारी आदेश को सस्पेंड करने के फैसले के कुछ हफ्तों बाद आया है.
गुरुवार को कोर्ट का दिया यह फैसला यूनियनों और वकीलों के समूहों की ओर से दायर किए गए मुकदमों के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि फेडरल एजेंसियों के सभी प्रोबेशनरी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश अवैध है और इस आदेश से हजारों लोगों प्रभावित हुए हैं.
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Source: IOCL























