यूपी चुनाव: अब हाईकोर्ट में तय होगा सोनभद्र की 2 सीटों को रिजर्व करने का मामला

इलाहाबाद: यूपी के सोनभद्र जिले की दो विधानसभा सीटों ओबरा और दुद्धी अनुसूचित जनजाति के लिए ही रिजर्व रहेंगी या फिर उन पर सामान्य जाति के लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे, इसका फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से होगा. इन दोनों सीटों को रिजर्व करने के बजाय इसे सामान्य करने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा है.
जवाब देने के लिए सिर्फ छह दिनों की मोहलत
हाईकोर्ट ने दोनों से पूछा है कि किसी अध्यादेश या क़ानून के बिना इन दोनों सीटों को आखिर कैसे अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर दिया गया है. अदालत ने दोनों को अपना जवाब देने के लिए सिर्फ छह दिनों की मोहलत दी है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में अब इकतीस जनवरी को सुनवाई करेगी.
सोनभद्र के ही सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रमणि प्रसाद की अर्जी पर हाईकोर्ट में जस्टिस वीके शुक्ल और जस्टिस संगीता चंद्रा की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है. चंद्रमणि प्रसाद की अर्जी में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने साल 2013 में जारी अध्यादेश के आधार पर सोनभद्र की ओबरा और दुद्धी सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया था.
अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व करने का कोई अधिकार नहीं
जिस अध्यादेश के जरिये यह दोनों सीटें रिजर्व हुई थी, वह छह महीने बाद खुद ही ख़त्म हो गया. इसके बाद इसे लेकर न तो कोई क़ानून बनाया गया और न ही कोई अध्यादेश लाया गया. ऐसे में आयोग को यह सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व करने का कोई अधिकार ही नहीं है.
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