एक्सप्लोरर

'ऑपरेशन सफल पर मरीज मृत जैसी स्थिति...', तेलंगाना में विधायकों के दलबदल पर बोली CJI गवई की बेंच

तेलंगाना के दलबदल विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर सात महीने तक कोई फैसला नहीं लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की ओर से की जाने वाली देरी से निपटने के लिए तंत्र विकसित करना संसद का काम है.

मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की बेंच ने गुरुवार (31 जुलाई, 2025) को तेलंगाना में दलबदल करने वाले भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए अहम बात कही कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड यानी ऑपरेशन सफल पर मरीज मृत जैसी स्थिति पैदा न हो. यह टिप्पणी उस वक्त की गई जब कोर्ट को पता चला कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं को लेकर सात महीने से कोई नोटिस जारी नहीं किया.  

चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कोर्ट अयोग्यता की याचिकाओं को लंबित रखने की अनुमति देकर ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड जैसे हालात नहीं बनने दे सकता है. बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि तीन महीने के अंदर सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने में फैसला करें.

कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दलबदल पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है. कोर्ट ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर फैसला करते समय विधानसभा अध्यक्ष एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं, लिहाजा उन्हें न्यायिक जांच के खिलाफ संवैधानिक प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में स्पीकर की ओर से की जाने वाली देरी से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित करना संसद का काम है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा, 'हमारे पास कोई परामर्श देने का अधिकार नहीं है, फिर भी यह संसद को विचार करना है कि दलबदल के आधार पर अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण कार्य अध्यक्ष/सभापति को सौंपने की व्यवस्था राजनीतिक दलबदल से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य की पूर्ति कर रही है या नहीं.'

बेंच ने कहा, 'अगर हमारे लोकतंत्र की बुनियाद और उसे कायम रखने वाले सिद्धांतों की रक्षा करनी है, तो यह पता लगाना जरूरी है कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं. हम मानते हैं कि इस पर फैसला संसद को ही लेना है.' कोर्ट ने पी. कौशिक रेड्डी समेत बीआरएस के नेताओं की अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ के 22 नवंबर, 2024 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश के पूर्व आदेश में हस्तक्षेप किया गया था. बेंच ने कहा, 'अयोग्यता की कार्यवाही अध्यक्ष को सौंपने का उद्देश्य अदालतों में होने वाली देरी से बचना है.'

पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि वह विधायकों को अयोग्यता की कार्यवाही को लंबा न खींचने दें. साथ ही, अगर विधायक कार्यवाही को लंबा खींचते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकते हैं. हालांकि, फैसले में कुछ पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए यह दलील खारिज कर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय करना चाहिए.

कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि विधानसभा अध्यक्ष ने करीब सात महीने तक अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस भी जारी नहीं किया. पीठ ने कहा, 'इसलिए हम अपनी ओर से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या अध्यक्ष ने शीघ्रता से कार्य किया है. शीघ्रता को ध्यान में रखकर ही संसद ने अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय करने का महत्वपूर्ण कार्य अध्यक्ष/सभापति को सौंपा था.' कोर्ट ने कहा कि सात महीने की अवधि तक नोटिस जारी न करना किसी भी तरह से त्वरित कार्रवाई नहीं मानी जा सकती.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली में फिर छाया घना कोहरा, जहरीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, AQI 430 के करीब, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में फिर छाया घना कोहरा, जहरीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, AQI 430 के करीब, येलो अलर्ट जारी
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
Dhurandhar BO Day 11: नहीं थम रही 'धुरंधर', दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड, जानें- 11 दिनों का कलेक्शन
'धुरंधर' ने दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड
नीतीश कुमार पर भड़कीं सपा सांसद इकरा हसन, महिला का हिजाब खींचने पर कहा- 'कोई मुख्यमंत्री ऐसा करे...'
नीतीश कुमार पर भड़कीं सपा सांसद इकरा हसन, महिला का हिजाब खींचने पर कहा- 'कोई मुख्यमंत्री ऐसा करे...'

वीडियोज

Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली में फिर छाया घना कोहरा, जहरीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, AQI 430 के करीब, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में फिर छाया घना कोहरा, जहरीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें, AQI 430 के करीब, येलो अलर्ट जारी
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
Dhurandhar BO Day 11: नहीं थम रही 'धुरंधर', दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड, जानें- 11 दिनों का कलेक्शन
'धुरंधर' ने दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड
नीतीश कुमार पर भड़कीं सपा सांसद इकरा हसन, महिला का हिजाब खींचने पर कहा- 'कोई मुख्यमंत्री ऐसा करे...'
नीतीश कुमार पर भड़कीं सपा सांसद इकरा हसन, महिला का हिजाब खींचने पर कहा- 'कोई मुख्यमंत्री ऐसा करे...'
सोते समय मुंह खोलकर लेते हैं सांस तो जल्दी हो जाएगी ये दिक्कत, ऐसे दूर करें यह समस्या
सोते समय मुंह खोलकर लेते हैं सांस तो जल्दी हो जाएगी ये दिक्कत, ऐसे दूर करें यह समस्या
सांप का जहर सिर्फ जानलेवा ही नहीं, जान बचाने के भी आता है काम; जानें कैसे?
सांप का जहर सिर्फ जानलेवा ही नहीं, जान बचाने के भी आता है काम; जानें कैसे?
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Video: बगैर हेलमेट घूमता है ये शख्स, पुलिस चाहकर भी नहीं काट पाती चालान, वीडियो देख समझ आएगी सच्चाई
बगैर हेलमेट घूमता है ये शख्स, पुलिस चाहकर भी नहीं काट पाती चालान, वीडियो देख समझ आएगी सच्चाई
Embed widget