एक्सप्लोरर

सुप्रीम कोर्ट का फैसला- राज्यपाल विधानसभा से पारित कानून को अनिश्चित काल तक नहीं रोके रह सकते, तमिलनाडु सरकार ने दाखिल की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि विधानसभा से राज्यपाल के पास दोबारा भेजे गए 10 विधेयक उसी तरीख से मंजूर माने जाएंगे, जब उन्हें दोबारा भेजा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चित समय तक रोके नहीं रह सकते. वह सरकार को दोबारा विचार के लिए विधेयक भेज सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है, तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं. वह उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के नाम पर लटकाए नहीं रह सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या से जुड़ा यह अहम फैसला तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया है. राज्य सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल की तरफ से अटकाए रखने का आरोप लगाया था. वहीं, राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने इन कानूनों को रोकने की जानकारी राज्य सरकार को दी थी. उन्होंने कई कानूनों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है. ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है.

तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्यपाल आर एन रवि ने 10 विधेयकों को स्वीकृति नहीं दी है. इनमें से सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 का है. कई विधेयकों को राज्य विधानसभा दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास भेज चुकी है. उनके पास उन विधेयकों को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन लंबे समय तक विधेयकों को रोके रखने के बाद अब राज्यपाल उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने की बात कह रहे हैं.

अब जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला देते हुए राज्यपाल की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया को अवैध करार दिया है. जजों ने कहा है कि राज्यपाल को संविधान 'वीटो' की शक्ति नहीं देता. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हुई देरी को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत मिली विशेष शक्ति का भी इस्तेमाल किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि विधानसभा से राज्यपाल के पास दोबारा भेजे गए 10 विधेयक उसी तरीख से मंजूर माने जाएंगे, जब उन्हें दोबारा भेजा गया था.

कोर्ट ने विधेयकों को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दिए जाने के मामलों में समय सीमा भी निर्धारित की है. कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को फिर से विचार के लिए विधानसभा के पास भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा. विधानसभा से दोबारा पारित बिल को 1 महीने में मंजूरी देनी होगी. अगर वह कैबिनेट की सहमति से किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा 1 महीने में करना होगा.

यह भी पढ़ें:-
'किसी को कोई नुकसान नहीं होगा', सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर क्यों बोला कोर्ट

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
BMC Election: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
BMC चुनाव: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड

वीडियोज

Unnao Rape Case: Delhi Police ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को जबरन धरना स्थल से उठाया | UP News
ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
BMC Election: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
BMC चुनाव: महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय! सुबह 4 बजे तक चला मंथन, जल्द होगा ऐलान
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
सऊदी अरब नहीं, ये देश हैं अरबी भाषा के असली गढ़, जहां करोड़ों लोग रोज बोलते हैं यह भाषा
सऊदी अरब नहीं, ये देश हैं अरबी भाषा के असली गढ़, जहां करोड़ों लोग रोज बोलते हैं यह भाषा
इंजीनियर और साइंस छात्रों के वालों के लिए सुनहरा मौका, पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी; जानें डिटेल्स
इंजीनियर और साइंस छात्रों के वालों के लिए सुनहरा मौका, पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी; जानें डिटेल्स
आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे
आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना पिएं पालक का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे
Embed widget