J&K: सिनेमा हॉल में नहीं ले जा सकेंगे खाने पीने का सामान, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कोर्ट ने सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाने वालों को खाने-पीने के प्रोडक्ट्स ले जाने की मंजूरी दी थी.

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कोर्ट ने सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाने वालों को खाने-पीने के प्रोडक्ट्स ले जाने की मंजूरी दी थी. जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने जानना चाहा कि क्या सिनेमा हॉल में बाहरी खाने-पीने की वस्तुओं को लेकर जाने की मनाही का कोई वैधानिक प्रावधान है.
अदालत ने सिद्धार्थ आनंद को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा और छह हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई मुकर्रर कर दी. सिद्धार्थ ने ही जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की थी.
पिछले महीने हाई कोर्ट ने कहा था कि सिनेमा देखने वाले को मल्टीप्लेक्स या सिनेमाहॉल मालिकों द्वारा सिनेमा हॉल परिसर में खाद्य पदार्थ, पानी या पेय पदार्थ खरीदने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता है और न ही मॉल और मल्टीप्लेक्स में बाहर से खाने-पीने के सामान लाने के लिए मना किया जा सकता है.
हाई कोर्ट ने कहा था कि मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल के मालिकों द्वारा इस तरह का कार्य खाने का अधिकार व जंक फूड नहीं खाने के अधिकार व अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार के विरुद्ध है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है.
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायाल का आदेश गलत था और अगर यह आदेश पूरे देश में दोहराया गया तो, निजी संस्थानों का पूरी तरह से सफाया (ब्रेक डॉउन) हो जाएगा. हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए रोहतगी ने कहा कि क्या उन्हें अपनी व्हिस्की लेकर ताज होटल या वहां सोडा ऑर्डर करने की इजाजत मिलेगी.
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