'मायलॉर्ड मेरा पासपोर्ट जारी कर दें', रणवीर इलाहाबादिया ने लगाई गुहार तो सुप्रीम कोर्ट बोला- दो हफ्ते बाद विचार...
एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक गुवाहाटी पुलिस को जांच में सहयोग किया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें बुलाया था, वह वहां भी गए.

'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में अश्लील कॉमेडी के आरोपी रणवीर इलाहाबादिया का जब्त पासपोर्ट जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया है. रणवीर ने कहा था कि विदेश जाना उनके कामकाज के लिए अहम है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 सप्ताह में जांच पूरी होने की संभावना जताई है. इसके बाद ही याचिकाकर्ता की किसी मांग पर विचार होगा.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने 21 अप्रैल को अगली सुनवाई की बात कही है. इलाहाबादिया के लिए पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक गुवाहाटी पुलिस को जांच में सहयोग किया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें बुलाया था, वह वहां भी गए. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई और राहत देने से मना कर दिया.
मामले में महाराष्ट्र और असम सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच जल्द पूरी होने की उम्मीद जताई. जजों ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि रणवीर इलाहाबादिया के विदेश जाने से जांच पूरी होने में देर हो सकती है इसलिए, पासपोर्ट को लेकर उनकी मांग पर अभी विचार नहीं होगा.
रणवीर इलाहाबादिया ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने और गिरफ्तारी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग के लिए कहा था. शुरू में कोर्ट ने उन्हें कोई भी शो करने से मना कर दिया था. बाद में रियायत देते हुए कहा था कि वह ऐसे कार्यक्रम बनाएं, जिसे हर उम्र के लोग देख सकते हैं.
रणवीर इलाहाबादिया के साथ विवादित शो में शामिल रहे युट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी असम और महाराष्ट्र में दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़ने की मांग की है. कोर्ट ने कहा कि वह चंचलानी की याचिका पर भी 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
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Source: IOCL
























