CTET परीक्षा 2019: गरीबों के लिए 10% आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीएसई को भेजा नोटिस
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई तय कर दी है.

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग संबंधी याचिका पर जवाब मांगा है. एक याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि सीटीईटी की परीक्षा में सामान्य वर्ग के गरीब उम्मीदवारों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए.
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ कर रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई तय कर दी है.
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में सामान्य वर्ग के गरीबों को भी लाभ दिए जाने की मांग पर SC ने नोटिस जारी किया। 1 जुलाई को सुनवाई। CTET में SC/ST/OBC को 5% तक अंक लाभ मिलता है। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का कानून बनने के बावजूद CBSE ने इस वर्ग को लाभ नहीं दिया है
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) 16 May 2019
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीएसई ने सीटीईटी कराने के लिये 23 जनवरी 2019 को विज्ञापन जारी किया था जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने का जिक्र नहीं किया गया है.
CTET में SC/ST/OBC आदि आरक्षित वर्ग को पहले से 5 फीसदी तक अंकों का लाभ मिलता है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का कानून बनने के बाद भी CBSE ने अभी तक इस वर्ग को लाभ नहीं दिया है. सीटीईटी की परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित की जा रही है.
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Source: IOCL






















