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अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, हाई कोर्ट ने कहा- वह ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं

जमानत की शर्तों के तहत 10 दिन तक मुंबई पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी. वहीं अगले छह महीनों तक महीने में एक बार एनसीबी के सामने हाजिरी देनी होगी.

मुंबई: बुधवार को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं हैं. जमानत मिलने के बाद रिया रिहा हो गईं. कोर्ट ने कहा कि जैसा एनसीबी ने आरोप लगाया था, रिया किसी ड्रग माफिया का हिस्सा नहीं हैं. कोर्ट ने अभिनेत्री को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी.

कोर्ट ने एनसीबी की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि प्रसिद्ध लोगों या लोकप्रिय हस्तियों के साथ कठोर बर्ताव होना चाहिए ताकि उदाहरण पेश किया जा सके. हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं. कोर्ट ने कहा, ‘‘वह ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं हैं. उसने कथित रूप से अपने खरीदे हुए मादक पदार्थ को धन या किसी अन्य लाभ के लिए किसी और को नहीं दिया.’’

कोर्ट ने यह भी कहा कि रिया या सुशांत सिंह राजपूत के आवासों से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है. पीठ ने कहा, ‘‘यह उनका (एनसीबी) का अपना विचार है कि चूंकि मादक पदार्थ का सेवन कर लिया गया था, इसलिए कोई बरामदगी नहीं हुई है. ऐसे में, फिलहाल इस मामले में यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक (रिया) ने मादक पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा को लेकर कोई अपराध किया है.’’

इन शर्तों के साथ मिली है जमानत

फिलहाल जमानत की शर्तों के तहत अभिनेत्री को रिहा होने के बाद अगले दस दिन तक रोजोना सुबह 11 ग्यारह बजे नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होगी. इसके साथ ही वह अगले छह महीने के दौरान हर महीने के पहले दिन एनसीबी के समक्ष पेश होंगी. हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा कराने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी हिदायत दी.

रिया एनसीबी की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकती हैं और अगर उन्हें शहर से बाहर जाने की इजाजत मिलती है तो उन्हें अपनी यात्रा का ब्यौरा एजेंसी को देना होगा. कोर्ट ने कहा कि विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश की अनुमति से ही वह देश से बाहर जाएंगी. बता दें कि रिया करीब 28 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हो गयीं. शाम करीब साढ़े पांच बजे वह पुलिस बल की मौजूदगी में बायकुला महिला जेल से बाहर निकलीं.

रिया के भाई शोविक को जमानत नहीं

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी, लेकिन रिया के भाई और मामले में आरोपी शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी.

हाई कोर्ट ने कथित मादक पदार्थ तस्कर अब्देल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में एनसीबी ने रिया और उनके भाई को पिछले महीने गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए वित्तपोषित या शरण देने वाला नहीं कहा जा सकता है, जैसा केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इस बात की संभावना नहीं है कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान वह जांच को प्रभावित कर सकती हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं.

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