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Modi Surname Case: 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है लेकिन...' राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा करने वाले विधायक

राहुल गांधी की सजा पर जिरह के दौरान जस्टिस एस गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है. इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया है, गुजरात से दिलचस्प फैसले आ रहे हैं.

Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम मानहानि मामले पर मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को रोक लगा दी. इस फैसले के बाद उनके खिलाफ यह मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन वह सेशन कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि के मामले में सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि उनको दी गई सजा अधिकतम सजा है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट दोनों ने ही अधिकतम सजा दिए जाने का कोई कारण नहीं बताया है, लिहाजा हम उनको दी जाने वाली सजा पर रोक लगा रहे हैं. 

पूरे प्रकरण पर क्या बोले पूर्णेश मोदी
राहुल की सजा पर रोक के बाद बीजेपी विधायक और इस मामले में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. मीडिया के सामने उन्होंने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं लेकिन सेशन्स कोर्ट में हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक को कोलार में एक चुनावी रैली में पूरी मोदी जाति का अपमान किया था. 

इस अपमान के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. जहां पर ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाते हुए उन पर दो साल की अधिकतम सजा सुनाई थी. उसके बाद उन्होंने सेशन्स कोर्ट का रुख किया था और वहां भी उनको राहत नहीं मिल सकी. उसके बाद वह गुजरात हाईकोर्ट गए और वहां भी उनको राहत नहीं मिली. हर स्थिति में फैसला हमारे पक्ष में रहा था.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा बहुत ही असाधारण स्थिति में होता है कि ट्रायल कोर्ट से सजा पाए व्यक्ति की सजा पर रोक लग जाए. राहुल गांधी के मामले को सुनने वाली पीठ ने भी उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि आप अपवाद वाला आदेश मांग रहे हैं. हम सजा पर रोक लगा सकते हैं लेकिन दोष पर नहीं.

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