पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, गाड़ियों में हॉर्न के इस्तेमाल को किया बैन
इस निर्देश के तहत हार्न और प्रेशर हॉर्न के निर्माण, बिक्री, खरीद, फिटिंग और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है. उन्होंने कहा कि वाहनों में साइलेंसर या ऐसे डिवाइस लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जो पटाखे जैसी आवाज करते हैं.

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य भर के गाड़ियों में हार्न के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु :प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम: कानून, 1981 की धारा 31-ए के तहत यह निर्देश जारी किया.
बोर्ड अध्यक्ष काहन सिंह पन्नू ने बताया कि निर्देश के तहत हार्न और प्रेशर हॉर्न के निर्माण, बिक्री, खरीद, फिटिंग और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है. उन्होंने कहा कि वाहनों में साइलेंसर या ऐसे डिवाइस लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जो पटाखे जैसी आवाज करते हैं.
पंजाब में सत्ता पर काबिज होने के बाद पंजाब सरकार का यह एक बड़ा फैसला है. पिछले महीने ही पंजाब के सीएम अमरिंदर सिहं ने शहीदों की विधवाओं के लिए जमीन के बदले नकद अनुदान की मांग को मंजूरी दी. यह मांग लंबे समय से चली आ रही थी. यह नीतिगत बदलाव शहीद सैनिकों के आश्रितों के अलावा 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 के भारत-पाक युद्ध के स्थायी रूप से दिव्यांग सैनिकों के अलावा 1971 के भारत-पाक युद्ध के शहीदों की विधवाओं के लिए भी लागू होगा.
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