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मणिपुर: बिना इजाजत विज्ञापन को लेकर BJP नेताओं और 8 अखबारों पर दर्ज होगी FIR
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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मणिपुर बीजेपी के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिए है. यह आदेश प्रमाणन समिति से समुचित अनुमति लिए बिना एक विज्ञापन को प्रकाशित करवाने के खिलाफ दिए गये हैं.
मणिपुर में चुनाव अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव विज्ञापन छपवाने के लिए आठ समाचार पत्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं. विज्ञापन कल प्रकाशित किए गए थे और आज राज्य में पहले चरण का चुनाव है. मतदान के 48 घंटे पहले तक चुनाव विज्ञापन प्रकाशित करने पर कोई रोक नहीं है.
चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनावों के समय शुरू किए गए एक नये नियम के मुताबिक इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रमाणन समिति से अनुमति लेनी होती है. इसमें कहा गया है कि अनुमति के बिना कोई समाचारपत्र इस प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा.
बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा. पहले चरण में कुल 168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे. मतदाताओं की कुल संख्या 19,02,562 है जिनमें से 9,28,562 पुरूष और 9,73,989 महिला मतदाता हैं. नए मतदाताओं की संख्या 45,642 है.
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