महाराष्ट्र: एटीएस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त
एटीएस ने दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के तीन सदस्यों को आज गिरफ्तार किया और देशी बम सहित भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए.

मुंबई: महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के तीन सदस्यों को आज गिरफ्तार किया और देशी बम सहित भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए. पालघर जिले के नालासोपारा में कल रात वैभव राउत और शरद कालस्कर को गिरफ्तार किया गया. उनसे पूछताछ के बाद पुणे में सुधनवा गोंधालेकर को गिरफ्तार किया गया. एक अदालत ने आज तीनों को 18 अगस्त तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया.
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गिरफ्तारी के बारे में विवरण देते हुए एटीएस प्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी ने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री मिली है. उन्होंने कहा कि उनसे ऐसे मामलों के बारे में पूछताछ की जाएगी जिनमें दक्षिणपंथी अतिवादियों की भूमिका संदिग्ध है. उन्होंने कहा, ‘हम उनसे (तर्कवादी) नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और पत्रकार गौरी लंकेश (हत्या) मामले सहित तमाम सुलझाए जा चुके और अनसुलझे मामलों में पूछताछ करेंगे.’
Mumbai: Anti-Terrorism Squad (ATS) conducted a raid at the residence of a person named Vaibhav Raut in Nala Sopara area yesterday and recovered some suspicious material from the house and a nearby shop. Vaibhav Raut detained. More details awaited. #Maharashtra pic.twitter.com/UwaI8WOTgb
— ANI (@ANI) August 9, 2018
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कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में कुछ स्थानों पर गड़बड़ी फैलाने की योजना के बारे में सूचना मिलने के बाद एटीएस ने आरोपियों को पकड़ा. पूर्व में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राउत नालासोपारा में कथित तौर पर हिंदू गौवंश रक्षा समिति का संचालन करता है. नालासोपारा पश्चिम में भंडार आली में राउत के घर और निकटवर्ती दुकान में छापे में 20 देशी बम, दो जिलेटिन छड़, 22 नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 150 ग्राम विस्फोटक पाउडर, जहर की दो बोतल, बैटरी आदि सामान मिला है.
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जब्त सामग्री फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजी गयी है. एटीएस दस्ता जांच कर रहा है कि क्या ये लोग इस महीने बकरीद के पहले कोई आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहे थे. एटीएस ने तीनों को आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), विस्फोटक कानून के प्रावधानों के साथ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की धारा 16 (आतंकी कृत्य के लिए सजा), 18 (आतंकी कृत्य के लिए साजिश) और 20 (आतंकवादी गिरोह का सदस्य होना) के तहत गिरफ्तार किया है.
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