Kolkata Rape Murder Case Live: हड़ताल खत्म कर कल शाम तक काम पर लौटें सभी डॉक्टर, CJI ने ममता बनर्जी सरकार को दिया कार्रवाई न करने का आदेश
Kolkata Rape Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. सरकार ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

Background
Kolkata Doctor Rape Murder Case Live Updates: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (9 सितंबर 2024) को अहम सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि राज्य में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है. वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें बंगाल सरकार के रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने रिपोर्ट कोर्ट को दी है.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बीच कहा कि चलिए इसकी बजाय फिलहाल हम देखते हैं कि जांच की क्या स्थिति है. सीजेआई ने सीबीआई की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के बाद पूछा कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज के बीच कितनी दूरी है? सॉलिसीटर जनरल ने बताया कि लगभग 15-20 मिनट की.
Kolkata Rape Murder Case Live: एसपी और डीएम को दिए सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के आदेश
जूनियर डॉक्टरों की वकील ने पीठ के सामने कहा कि हम सिर्फ 2% हैं. बाकी लोग काम कर रहे हैं. इस पर CJI ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि आप काम नहीं करेंगे. यह सुनकर वकील ने कहा कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. हमें कम से कम 3 दिन दीजिए. सीजेआई ने तीन दिन देने से इंकार करते हुए कहा कि हमने 2 दिन दिए हैं. कल शाम 5 बजे तक का समय है. इसके बाद उन्होंने डीएम और SP को आदेश दिया कि वे भी देखें कि डॉक्टर सुरक्षित महसूस करें.
Kolkata Rape Murder Case Live: अगर कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर काम पर लौटे तो राज्य सरकार न करे कार्रवाई - CJI
वकील ने अदालत में कहा कि डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है. उनसे कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे परिवार के बारे में जानते हैं. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. महिला डॉक्टरों के आराम के लिए अलग जगह नहीं है. अलग टॉयलेट नहीं है. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश देते हैं कि अगर कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर काम पर लौट आते हैं तो राज्य सरकार उन पर कोई कार्रवाई न करे. अगर कोई डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर शिकायत करता है, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट उस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें.
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Source: IOCL






















