Karnatka: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार बोले, 'कर्नाटक चुनाव के कारण जांच एजेंसी मुझे निशाना बना रही है'
Karnataka: शिवकुमार के वकील कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि इस मामले में कार्रवाई करने में ईडी ने क्यों दो साल तक इंतजार किया, जबकि वे इन तथ्यों के बारे में साल 2020 में भी जानते थे.

Karnataka: कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले के बाद शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच को जारी नहीं रखा जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि अगले साल मई में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ED) दो साल के इंतजार के बाद कार्रवाई कर रहा है.
शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में ना तो कोई संपत्ति जब्त की गई थी और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के संदर्भ में कोई अपराध किया गया था. जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टीस पूनम ए बांबा की बेंच के समक्ष दलील देते समय सिब्बल ने सवाल किया कि इस मामले में कार्रवाई करने में उन्होंने क्यों दो साल तक इंतजार किया, जबकि वे इन तथ्यों के बारे में वर्ष 2020 में भी जानते थे.
जांच को रद्द करने का किया अनुरोध
अदालत शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें जारी समन समेत पूरी जांच को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. ईडी ने वर्ष 2020 में दर्ज ‘इनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड’ (ईसीआईआर) के तहत उन्हें यह समन जारी किया है.
उन्होंने ईडी की कार्रवाई का कई आधार पर विरोध किया जिसमें यह दलील भी शामिल है कि एजेंसी एक ही अपराध की दोबारा जांच कर रही थी, जिसकी जांच यह पूर्व के एक मामले में पहले ही कर चुकी थी, जिसे वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था.
शिवकुमार की याचिका का ईडी ने किया विरोध
शिवकुमार ने अंतरिम राहत के तहत दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है. लेकिन ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि दो ईसीआईआर दर्ज की गई है, जिनका संबंध दो अलग-अलग मामलों से है और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दोनों मामलों में शामिल हैं.
ईडी ने उस याचिका का विरोध किया है जिसमें दावा किया गया है कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा दर्ज दो ईसीआईआर तथ्यों के कुछ ओवरलैपिंग वाले अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं जिन्हें फिर से जांच नहीं कहा जा सकता है.
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Source: IOCL























