आशीष चंचलानी की जमानत याचिका पर बोला कोर्ट- 10 के अंदर-अंदर जांच अधिकारियों के सामने पेश हों
गुवाहाटी हाईकोर्ट आशीष चंचलानी के मामले में 7 मार्च को फाइनल हियरिंग करेगा. कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.

इंडियाज गॉट लेटेंट शो कोंट्रोवर्सी के एक और आरोपी यूट्यूबर आशीष चंचलानी को भी कोर्ट ने राहत दे दी है. गुवाहाटी पुलिस ने शो में अश्लील कॉमेडी के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसे लेकर आशीष ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी जिस पर कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत 12 फरवरी को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. जस्टिस मृदुल कुमार कलिता ने आशीष चंचलानी को गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन निर्देश दिया है कि दस दिन के अंदर उन्हें जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होना होगा. कोर्ट अब अगली सुनवाई 7 मार्च को करेगा. ये इस मामले में फाइनल हिंयरिंग होगी.
यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और कहा है कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज न की जाए. उनके खिलाफ मुंबई, असम और जयपुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है. 16 फरवरी को रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एकसाथ जोड़ने की अपील की थी. उनका केस देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ लड़ रहे है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रणवीर की टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है. उन्होंने कहा कि इससे माता-पिता और बहनों को शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी. उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने माता-पिता को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. कोर्ट ने उनसे सख्त लहजे में कहा कि अगर वह फेमस हैं तो क्या उन्हें कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है.
इंडियाज गॉट लेटेंट शो के जिस एपिसोड को लेकर विवाद चल रहा है, उसमें रणवीर और आशीष के अलावा यूट्यूबर समय रैना और अप्रूवा मखीजा भी थे. कई राजनीतिक दलों ने भी शो के उस एपिसोड में की गई टिप्पणियों और भाषा पर आपत्ति जताई है और चारों पर अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाया है.
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Source: IOCL























