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भारत ने किया ICJ के फैसले का स्वागत, MEA ने कहा- पाक ने अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया

नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का भारत सरकार ने स्वागत किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने मीडिया से बात करते हुए फैसले पर खुशी जतायी. बागगने ने बताया कि फैसले से साफ है पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के अधिकारों का हनन किया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने और क्या कहा ? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा, ''विदेश मंत्री ने संसद को भरोसा दिया था कि कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर कदम उठाए जाएगा. आज एक फिर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम कुलभूषण जाधव को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.'' यह फैसला भारत की अपील पर आया है. इस फैसले से साफ है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अधिकारों का हनन किया है.''

गोपाल बागले ने कहा, ''कोर्ट ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वो कोर्ट को बताए कि आदेश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए. इस फैसले को सुनाने वाली बेंच में दुनिया के 15 जज शामिल थे. यह फैसला पूरी तरह स्पष्ट है.'' गोपाल बागले ने कहा, ''हम पाकिस्तान के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन शायद उन्होंने कोर्ट के फैसले को सुना होगा. फैसले में साफ है कि अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन हुआ है.''

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कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान ने उम्मीद के मुताबिक फैसला मानने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ”इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मान्य नहीं है. ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट से बाहर का है.”

पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को लेकर उसकी जो भी आंतरिक प्रक्रिया है वो जारी रहेगी. इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से कहा कि वो कुलभूषण मामले में कुलभूषण जाधव मामले में सबूत रखेंगे.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोर्ट के फैसले से मुंह मोड़ते हुए कहा, “भारत एक ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से कई पाकिस्तानी मारे गए. भारत कुलभूषण जाधव के केस पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपना दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है.”

क्या है इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव पर अपना फैसला सुना दिया है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भारत को बड़ी जीत हांसिल हुई है. कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसले तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है.

इसके साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की भी बात कही. कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों ने विएना समझौते पर दस्तखत किए हैं. कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावाले अब अपनी टीम के साथ कुलभूषण जाधव से मिल सकते हैं.

कोर्ट ने पाकिस्तान की ओर से दी गयी सभी दलीलें खारिज कर दीं. पाकिस्तान ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कुलभूषण जाधव के पास से पाकिस्तान का पासपोर्ट भी मिला था. कोर्ट ने पाकिस्तान की इस दलील का अपने फैसले में जिक्र तक नहीं किया. इसके साथ ही पाकिस्तान ने जो कैमरे पर जाधव के जो कथित कबूलनामे की बात कही थी, कोर्ट ने उसे भी नहीं माना.

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