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केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया
केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य की सीमा के भीतर ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है.
![केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया Home Ministry declares entire Nagaland as disturbed area for 6 months under the Armed Forces Special Powers Act AFSPA केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/13040510/home-ministry.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत नागालैंड को अगले छह महीने के लिए लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. अधिसूचना में कहा गया है, ''केंद्रीय सरकार का यह मत है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है.''
Union Home Ministry declares entire Nagaland as ‘disturbed area’ for 6 months under the Armed Forces (Special Powers) Act. pic.twitter.com/KcnAXhiZXS
— ANI (@ANI) December 30, 2020
इसमें आगे कहा गया है, ''...अत: सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रोयग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, संपूर्ण नागालैंड राज्य को 30 दिसंबर, 2020 से छह माह की अवधि की तक अशांत क्षेत्र घोषित करती है.''
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