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29 सामानों और 53 तरह की सेवाओं पर GST की दर हुई कम, रिटर्न दाखिल आसान करने पर हुई चर्चा
बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगली बैठक में पेट्रोल-डीजल के साथ साथ रीयल स्टेट सेक्टर को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है.
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की कल हुई बैठक में आम जनता के लिए राहत की खबर आई. बैठक में 29 तरह के सामान और 53 तरह की सेवाओं पर जीएसटी की दर कम करने का फैसला किया गया है. साथ ही परिषद ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने पर विचार विमर्श किया है ताकि छोटी इकाइयों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके.
बैठक में हुए फैसले के मुताबिक, जिन सामानों पर जीएसटी की दर 18 फीसद से घटाकर 12 फीसद कर दी गई है उनमें 20 लीटर वाले बोतलबंद पानी, टॉफी, बॉयो डीजल, जैविक खाद, ड्रिप सिंचाई के उपकरण, खेती में छिड़काव के यंत्र शामिल हैं.
इसके अलावा कोन में आने वाली मेंहदी और निजी कंपनियों के रसोई गैस पर जीएसटी की दर 18 की जगह पांच फीसद करने का फैसला हुआ है. वहीं, हीरे पर जीएसटी की दर तीन से घटाकर दशमलव दो पांच फीसद कर दी गई है. एंबुलेंस पर पहले 15 फीसद जीएसटी की दर थी जो अब हटा ली गई है और बॉयो गैस से चलने वाली बसों पर जीएसटी की दर 28 से 18 फीसद होगी.
सेवाओं पर GST की दर हुई कम
जहां तक सेवाओं की बात है तो सूचना के अधिकार के तहत दी जाने वाली सेवा पर जीएसटी नहीं लगेगा. टेलरिंग पर जीएसटी की दर 18 फीसदी के बजाए 5 फीसदी होगी. थीम पार्क, वाटर पार्क जैसी सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी की दर 28 से घटकर 18 फीसदी हो गई है. जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिटर्न की व्यवस्था सरल करने पर भी केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनती दिखी. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत तीन के बजाए सिर्फ एक रिटर्न फॉर्म होगा. इस बारे मे अंतिम फैसला काउंसिल की अगली बैठक में लिया जाएगा.
इस बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगली बैठक में पेट्रोल-डीजल के साथ साथ रीयल स्टेट सेक्टर को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है.
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
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