मकान/फ्लैट खरीदना हुआ सस्ता, चुनाव से पहले किफायती घरों पर GST 8% से 1 % की गई
जीएसटी काउंसिल के मुताबिक मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर या उससे कम की जगह से बने मकान किफायती कैटगरी में आएंगे. जबकि गैर मेट्रो शहर में ये 90 स्क्वायर होगा.

नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मकान खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में किफायती घरों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) दर घटाने का फैसला किया गया है. किफायती मकानों पर अब 1 फीसदी जीएसटी लगेगी, पहले 8 फीसदी थी. इस तरह अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर अब जीएसटी 5 फीसदी होगी, जोकि पहले 12 फीसदी थी.
जीएसटी काउंसिल के मुताबिक मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया या और 45 लाख की कीमत वाले मकान आएंगे. वहीं गैर मेट्रो शहर में ये 90 स्क्वायर मीटर होगा यानि 90 मीटर कारपेट एरिया और 45 लाख रुपये तक के घर अफोर्डबल कहलाएगा.
आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी. खास बात ये है कि जीएसटी की घटी हुई दरें उन पुराने मकानों के लिए भी लागू होंगी, जिनकी किश्तें अभी बची हुई हैं.
Source: IOCL























