वीजा नियमों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री!
भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अगर यात्रा का मकसद जन्म के आधार पर अमेरिका में नागरिकता पाना है तो टूरिस्ट वीजा नहीं मिलेगा. ट्रंप प्रशासन ने H1-1B और H-4 वीजा आवेदकों को भी झटका दिया है.

भारत में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को पर्यटन वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बड़ी चेतावनी दी है. अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अगर कोई अमेरिका में बच्चे को जन्म देने और नागरिकता हासिल करने के मकसद से पर्यटन वीजा लेना चाहता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. अमेरिका की तरफ से साफ कहा गया कि उनके देश की नागरिकता के लिए इस तरह का शॉर्टकट तरीका अपनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने पर एक्शन में ट्रंप
अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन के तहत अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले हर बच्चे को खुद ही वहां की नागरिकता मिल जाती है, चाहे उनके माता-पिता अमेरिकी हों या न हों. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने का आदेश साइन किया था, जो अमेरिकी धरती पर पैदा हुए हर व्यक्ति को नागरिकता देता है.
जन्म के आधार पर नागरिकता ट्रंप की इमिग्रेशन से जुड़ी पहली पॉलिसी थी, जो अंतिम फैसले के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता पर ट्रंप के आदेश की संवैधानिकता पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया है कि जिन माता-पिता के बच्चे अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से हैं, वे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं.
H1-1B और H-4 वीजा आवेदकों को भी ट्रंप ने दिया झटका
नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि एच-1बी वीजा आवेदकों और उनपर आश्रित एच-4 वीजा धारकों के जांच का दायरा बढ़ा दिया है. इसके तहत उन्हें अपने सभी इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है. इस नियम की वजह से कॉन्सुलेट वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर रहे हैं. अमेरिका में 70 फीसदी से ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं. वहीं एच-4 वीजा पर काम करने वाले लोग 90 फीसदी तक भारतीय हैं.
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