एक्सप्लोरर
राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये छह बड़ी और बेहद अहम बातें जानतें हैं आप?

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग 14 जून 2017, बुधवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा. नामांकन की आखिरी तारीख 28 जून 2017 है. नामांकन पत्रों की जांच 29 जून गुरुवार को होगी. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 1 जुलाई शनिवार को है. अगर वोटिंग की जरूरत पड़ी तो 17 जुलाई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी. वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक है. इसके अलावा चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ बेहद अहम जानकारियां भी दीं. राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर से पड़ेंगे वोट निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रपति के लिए वोटिंग संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगी और वेटिंग बैलेट पेपर के जरिए होगी. संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय है, किसी भी स्थिति में बैलट किसी और को दिखाना संविधान के विरुद्ध है. विशेष पेन के जरिए पड़ेंगे वोट, बाकी वोट अमान्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने बताया, ''वोट डालने के लिए आयोग विशेष पेन का इंतजाम करेगा. यह पेन निर्वाचन आयोग के अधिकारी द्वारा वोट डालने वाले को दिया जाएगा. सिर्फ इसी पेन से डाले गए वोट को ही माना जाएगा. इसके अलावा किसी और पेन से डाले गए वोट मान्य नहीं होंगे.” वोटिंग के लिए कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती नसीम जैदी ने कहा, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए किसी भी तरह की व्हिप जारी नहीं कर सकते. ” ऐसे सांसद और विधायक नहीं डाल सकते वोट चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद को दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और केंद्र शाशित प्रदेश पुद्दुचेरी की समेत सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक वोट करते हैं. राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के नामित सदस्य इस चुनाव में वोट नहीं दे सकते. नॉमिनेशन के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर जरूरी उम्मीदवार के नॉमीनेशन पेपर पर प्रस्तावकों के रूप पर कम से कम 50 निर्वाचकों और कम से कम 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने आवश्क हैं. यदि ऐसा नहीं होता है तो उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा. कोई निर्वाचक सिर्फ एक ही उम्मीदवार के नॉमिनेशन पेपर पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है. कौन होगा राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफीसर? चुनाव आयोग ने बताया कि राष्ट्रपित चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी रिटर्निंग ऑफीसर होते हैं. इस बार के चुनाव के लिए लोकसभा के सेक्रेटरी को रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया गया है. इसके अलावा हर राज्य में एक सहायक रिटर्निंग ऑफीसर भी नियुक्त किया जाएगा. अगर किसी परिस्थिति में सहायक रिटर्निंग ऑफीसर उपस्थिति नहीं होते हैं तो एक सेकेंड सहायक रिटर्निंग ऑफीसर की भी नियुक्ति की जाएगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
Source: IOCL























