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दिल्ली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाज़ारी मामला: दिल्ली पुलिस चाहती थी नवनीत कालरा की रिमांड, साकेत कोर्ट ने ठुकराया
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील देते हुए ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर कालाबाज़ारी मामले में नवनीत कालरा की रिमांड की मांग कर रही थी लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया.
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नई दिल्लीः दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस द्वारा नवनीत कालरा की रिमांड की मांग ठुकरा दी है. शनिवार को नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत में याचिका लगाकर नवनीत कालरा की एक बार फिर 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी. जिसपर सुनवाई के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका ठुकरा दी. नवनीत कालरा फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायायिक हिरासत में ही रहेंगे.
दिल्ली पुलिस की दलीलें
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचने और पेमेंट लेने के लिए नवनीत कालरा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था. जिसके द्वारा वह पैसे का लेनदेन करता था. दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपी ने 23 बैंक शाखाओ के जरिए लेनदेन किया था. बैंक की अधिकांश शाखाओं से जवाब आ चुके हैं.
दिल्ली पुलिस की दलील थी कि बरामद सामग्री, बैंक जवाब को लेकर नवनीत कालरा के साथ उसका सामना करने के लिए हमें उसकी हिरासत की आवश्यकता है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि व्हाट्सएप के कुछ स्क्रीनशॉट भी उनके पास है जिनमे लोग ने कंसंट्रैटर के ठीक से काम न करने की बात कर उन्हें वापस लेने की मांग की है.
अदालत ने याचिका ठुकराई
साकेत कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस की 5 दिन की पुलिस रिमांड की याचिका ठुकरा दी. नवनीत कालरा फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है और अब उसे तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. आरोपी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर अदालत अब मंगलवार को सुनवाई करेगी.
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