होटल अशोका में बेड का मामला : HC ने कहा- अदालत ने कभी इस बाबत कोई बात नहीं कही
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमें खबरों के माध्यम से पता चला कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए अशोका होटल में हॉस्पिटल बेड का इंतजाम किया है. यह बहुत गुमराह करने वाला है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा कि उसने अपने जजों के लिए दिल्ली के अशोका होटल में 100 बेड की इकाई स्थापित करने का कोई अनुरोध नहीं किया है, जैसा कुछ खबरों में कहा गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश से न्यायपालिका के बारे में गलत नजरिया बनता है.
अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर आप क्या बताना चाहते हैं ऐसे आदेश के ज़रिए? क्या आप यह बताना चाहते हैं कि आपने हमको फायदा दिया या आपने हमको खुश करने के लिए ऐसा किया.
इसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हुई है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपके आदेश में ऐसा लिखा है. कोर्ट ने कहा कि यहां मीडिया नहीं गलत है यहां आपका आदेश गलत है.
कोर्ट ने कहा आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपसे ऐसा आदेश जारी करने को कहेंगे वह भी तब जब दिल्ली में लोगों की सड़कों पर मौत हो रही है.
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Source: IOCL






















