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AIFF अध्यक्ष के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया प्रफुल्ल पटेल का चुनाव
हाई कोर्ट के चुनाव पर लगी रोक हटाने के बाद पटेल को पिछले साल दिसंबर में इस पद पर कार्यकारी समिति के साथ चुना गया था.
![AIFF अध्यक्ष के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया प्रफुल्ल पटेल का चुनाव Delhi HC sets aside election of Praful Patel as AIFF president AIFF अध्यक्ष के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया प्रफुल्ल पटेल का चुनाव](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/31192557/Pradul-patel.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज प्रफुल्ल पटेल के चुनाव को खारिज कर दिया जिन्हें पिछले साल चार साल के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) का अध्यक्ष चुना गया था.
अदालत ने यह कहते हुए चुनाव को खारिज कर दिया कि इनमें राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन नहीं किया गया. अदालत ने साथ ही पांच महीने के भीतर नये चुनाव कराने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने साथ ही भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को एआईएफएफ का संचालन देखने के लिए प्रशासक चुना.
अदालत का यह आदेश वकील राहुल मेहरा की याचिका पर आया जिन्होंने कहा था कि महासंघ के चुनाव राष्ट्रीय खेल संहिता के विपरीत हैं. हाई कोर्ट के चुनाव पर लगी रोक हटाने के बाद पटेल को पिछले साल दिसंबर में इस पद पर कार्यकारी समिति के साथ चुना गया था, जिनका कार्यकाल 2017 से 2020 तक था.
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उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकारCommentator
Opinion