कोरोना के कहर के बीच जम्मू के उधमपुर ज़िले में धारा 144 लागू, होटलों को भी बंद करने का आदेश
धमपुर के डीएम डॉ पीयूष सिंघला ने पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करें. इस आदेश में आशंका जताई गई है कि पटनीटॉप में होटलों में आकर ठहर रहे यात्री हिल स्टेशन घूमने आएं बाकी यात्रियों को भी कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकते हैं.
जम्मू: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते जम्मू के उधमपुर ज़िले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. इसके साथ ही प्रशासन ने प्रसिद्ध हिल स्टेशन पटनीटॉप के सभी होटल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश सुनाया है. प्रशासन इससे पहले जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, पूंछ और राजौरी ज़िलों में भी धारा 144 लगा चुकी है.
उधमपुर के डीएम डॉ पीयूष सिंघला ने सोमवार को जारी किये अपने आदेश में कहा कि उधमपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसी आदेश में डीएम ने यह भी कहा है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन पटनीटॉप इलाके में पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के आधीन आने वाले सभी होटलों को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक बंद रखा जाए.
डीएम डॉ पीयूष सिंघला ने पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करें. इस आदेश में आशंका जताई गई है कि पटनीटॉप में होटलों में आकर ठहर रहे यात्री हिल स्टेशन घूमने आएं बाकी यात्रियों को भी कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकते हैं.
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