20 के बजाए 10 हजार रुपये ही नकद लेनदेन कर सकेंगे प्रत्याशी: चुनाव आयोग
साल 2011 में चुनाव आयोग ने हर दिन नकदी खर्च की सीमा 20 हजार रूपये तय की थी.

नई दिल्ली: चुनावों में अत्यधिक धन के प्रवाह पर काबू के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले नकद लेनदेन की सीमा 20 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये कर दी है. सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा है कि दस हजार रुपये से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों और दलों को क्रॉस चैकों, ड्रॉफ्ट या एनईएफटी या आरटीजीएस इलेक्ट्रानिक तरीकों के माध्यम से भुगतान करना होगा.
अप्रैल, 2011 में चुनाव आयोग ने हर दिन नकदी खर्च की सीमा 20 हजार रुपये तय की थी लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 40 ए(3), 2017 में संशोधन को ध्यान में रखकर इसमें परिवर्तन किया गया है. अब एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान किसी एक व्यक्ति और संस्था से नकद में दस हजार रुपये से अधिक का दान या कर्ज नहीं ले सकेगा.
निर्वाचन आयोग दलों और प्रत्याशियों के चुनाव संबंधी खर्च में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रयासरत है. कैंडिडेट्स के बीच आम सहमति के आधार पर 2015 के चुनाव आयोग के मसौदा दस्तावेज के मुताबिक, व्यक्तियों की तरह, चुनाव के समय राजनीतिक दलों के जरिए किए गए खर्च की सीमा होनी चाहिए.
वर्तमान में, चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार के संबंध में सीमा तय है, लेकिन राजनीतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार पर किए जाने वाले खर्च की ऐसी कोई सीमा नहीं है.
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