बिहार सरकार ने मॉल, जिम बंद करने के दिए आदेश, बड़ी सभाओं पर लगाई पाबंदी
राज्य सरकार ने मंगलवार को ‘बिहार महामारी रोग, कोविड-19 अधिनियम, 2020’ लागू किया है. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध ‘तत्काल प्रभाव से’ लागू हैं.

पटना: बिहार सरकार ने 50 से ज़्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगा दी है. राज्य सरकार ने जिम, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, स्पा जैसी जगहों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही सभी दुकानों और रेस्टोरेंट को संक्रमण मुक्त रखने को कहा गया है. यह भी कहा गया है कि अस्पताल में अगर कोई संदिग्ध आता है तो उनकी जानकारी सरकार को अवश्य दें. बिहार के सभी सिनेमाघरों को भी 31 मार्च तक बंद रखने को कहा गया.
राज्य सरकार ने मंगलवार को ‘बिहार महामारी रोग, कोविड-19 अधिनियम, 2020’ लागू किया है. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध ‘तत्काल प्रभाव से’ लागू हैं. इसके साथ ही सरकार ने विवाह को छोड़कर सभी सामूहिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
इसके अलावा राज्य सरकार ने आगंतुकों के लिए हैंड सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और हाथ साफ करने के बाद ही किसी को ‘‘प्रवेश’’ करने देने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते एहतियात के तौर पर राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, सिनेमाघरों, चिड़ियाघरों, संग्रहालयों और पार्कों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिये थे.
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