असम: सीएम हिमंत बिस्व सरमा का एलान- कोरोना के कारण पति को खोने वाली महिलाओं को दी जाएगी 2.5 लाख की मदद
योजना के अनुसार, मृत्यु के समय लाभार्थी का पति एक कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगी होना चाहिए और इसे राज्य-स्तरीय कोविड डेथ ऑडिट बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए.

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एलान किया कि 5 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते अपने पति को खो दिया है. नई 'मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना' के तहत 'ओरुनोदोई' और 'विधवा पेंशन' योजनाओं के लाभार्थी भी एकमुश्त वित्तीय सहायता के पात्र हैं.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने ट्वीट किया, ‘‘कोरोना वायरस की वजह से कई कीमती जानें चली गईं, जिससे कई परिवार संकट में आ गए. जिन महिलाओं के पति की बीमारी से मौत हुई है, उन्हें कुछ राहत देने के हमारे ईमानदार प्रयास के तहत ऐसी पात्र विधवाओं को एकमुश्त अनुदान के रूप में 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.’’
Many precious lives were lost due to #COVID19, leaving a number of families in distress.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 27, 2021
In our sincere effort to provide some relief to women whose husbands died of the disease, Rs 2.5 lakh will be given to such eligible widows as one time grant. pic.twitter.com/QjOOmqvqNm
योजना के अनुसार, मृत्यु के समय लाभार्थी का पति एक कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगी होना चाहिए और इसे राज्य-स्तरीय कोविड डेथ ऑडिट बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए. योजना के विवरण में उल्लेख किया गया है, ‘‘लाभार्थी को कम आय वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक हो.’’
हालांकि, यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें सामान्य मानदंडों के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिलती है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) बुलेटिन के अनुसार, असम में कोविड-19 के कारण कुल 4,403 लोगों की मौत हुई है.
एनएचएम ने यह भी कहा कि 1,347 और कोविड-19 रोगियों की मौत हुई है, लेकिन सरकार के डेथ ऑडिट बोर्ड ने उन्हें वायरस से होने वाली मौतों की संख्या में शामिल नहीं किया है क्योंकि उन्हें अन्य बीमारियां भी थीं.
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