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'केजरीवाल की जमानत... कहना अच्छा तो नहीं लगता पर', अभिषेक मनु सिंघवी ने दी ये दलील और सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी सुनवाई

अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से नौ घंटे पूछताछ की गई और 24 मार्च को ईडी की तरफ से गिरफ्तार करने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 अगस्त, 2024) को आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है. 

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. अरविंद केजरीवाल की से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर से केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया. जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अभिषेक सिंघवी ने कहा कि दिल्ली सीएम को आबकारी नीति घोटाला मामले में तीन बार अंतरिम जमानत मिली है और धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत मामलों में जमानत दिए जाने के लिए कठोर शर्तें भी लगाई गई हैं.

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, 'मुझे यह कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने यह बात हर जगह कही है. गिरफ्तारी के इस मामले को इंश्योरेंस अरेस्ट कहा जा सकता है. आपने 23 अप्रैल को नौ घंटे तक मुझसे पूछताछ की थी, 24 मार्च को ईडी की ओर से मुझे गिरफ्तार करने तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की. मुझे जमानत के तीन आदेश मिले और आदेश के बाद मुझे जून में गिरफ्तार कर लिया गया.'

अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि जमानत का अनुरोध करने वाली एक याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा, 'हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं.' इसके बाद सिंघवी ने जल्दी सुनवाई करने का अनुरोध किया और पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी.

अभिषेक मनु सिंघवी ने 20 जून को निचली अदालत की ओर से दी गई नियमित जमानत के साथ ही 10 मई और 12 जुलाई को पारित सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेशों का हवाला दिया. उन्होंने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी. अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जब केजरीवाल को पीएमएलए के तहत लगायी कड़ी शर्तों के बावजूद जमानत दी जा सकती है तो उन्हें सीबीआई के मामले में नियमित जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में वैसे कठोर प्रावधान नहीं हैं जैसे कि धन शोधन रोधी कानून में हैं.

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