जेपी नड्डा के बाद कौन बनेगा BJP चीफ? X पर छिड़ी बहस, लोग गिनाने लगे ये बड़े नाम
BJP President: जेपी नड्डा के बाद बीजेपी, वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष पद की कमान सौंप सकती है. हालांकि, इन नामों पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.
BJP President: विधानसभा चुनाव के बीच जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है. सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर काफी बहस की जा रही है. यूं तो रेस में कई नाम गिनाए जा रहे हैं लेकिन दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जिनमें वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के अनुभव को देखते हुए दोनों में से किसी एक के सिर ही नए बीजेपी अध्यक्ष का ताज सज सकता है. हालांकि. दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त करती है, ये तो वक्त ही बताएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कई मौकों पर सभी को चौंकाने वाले फैसले किए हैं. वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी कैबिनेट मंत्री बना सकती है. बता दें कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं.
क्यों हो रही है देरी?
राजनीतिक गलियारों में कई कयासों के बावजूद भी अभी तक अध्यक्ष पद के लिए किसी नाम को लेकर बीजेपी आलाकमान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है. सूत्रों की मानें तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही बीजेपी नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टाल रही है. बताया गया कि बीजेपी अपनी वर्तमान स्थिति कायम रखना चाहती है, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ सरकार का कंफर्ट लेवल काफी अच्छा समझा जाता है.
कैसे होता है अध्यक्ष पद का चुनाव?
भारतीय जनता पार्टी (BJP) में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी के संविधान में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. बीजेपी के संविधान की धारा-19 के मुताबिक, पार्टी अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है. निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के वर्णित सदस्य होते हैं. बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव उन नियमों के तहत होता है जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्धारित किया है.
कौन बन सकता है अध्यक्ष?
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 15 वर्षों तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहना जरूरी है. बीजेपी के संविधान की धारा-19 के तहत निर्वाचक मंडल में से कुल 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं.
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