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New Year 2026: नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट

दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और शराब की दुकानों पर भी भीड़ दिखती है. नए साल की रात को लोग दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाते हैं और इसके लिए पहले से शराब स्टॉक कर लेते हैं.

साल 2025 अब विदाई की दहलीज पर है और 2026 के स्वागत की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. क्रिसमस के बाद नए साल की रात को घर, क्लब और पब में जश्न मनाने का दौर शुरू होगा. इस जश्न में शराब प्रेमियों की भी बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन जश्न तभी मजेदार रहेगा जब वह कानून के दायरे में हो. इसलिए नए साल से पहले शराब रखने और ले जाने के नियम जानना जरूरी है.

नया साल, नई पार्टी और बढ़ती शराब की मांग

दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और शराब की दुकानों पर भी भीड़ नजर आने लगती है. नए साल की रात को लोग दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाते हैं और इसके लिए पहले से शराब स्टॉक कर लेते हैं. खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा और यूपी जैसे इलाकों में लोग यह जानना चाहते हैं कि घर पर कितनी शराब रखना कानूनी है.

दिल्ली में घर पर कितनी शराब रख सकते हैं?

दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत 25 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति अपने घर में तय मात्रा में शराब रख सकता है. नियमों के अनुसार बीयर और वाइन सहित कुल 18 लीटर तक शराब रखना वैध है. वहीं व्हिस्की, रम, वोदका या जिन जैसी स्पिरिट्स के लिए यह सीमा 9 लीटर तय की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट यह भी स्पष्ट कर चुका है कि परिवार का हर वयस्क सदस्य अपनी तय सीमा के अनुसार शराब रख सकता है.

दिल्ली से बाहर जाते समय रखें यह बात ध्यान

अगर आप दिल्ली से बाहर यात्रा कर रहे हैं तो शराब ले जाने के नियम और सख्त हो जाते हैं. राजधानी से बाहर जाते समय एक व्यक्ति केवल एक लीटर शराब ही अपने साथ ले जा सकता है. इससे अधिक मात्रा पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए नए साल की ट्रिप प्लान करते वक्त यह नियम जरूर ध्यान में रखें.

हरियाणा में अलग-अलग श्रेणियों के अलग नियम

हरियाणा में शराब रखने के नियम श्रेणी के हिसाब से तय किए गए हैं. यहां भारतीय शराब, विदेशी शराब, बीयर और वाइन के लिए अलग-अलग सीमाएं लागू हैं. इसके अलावा बोतलों की कुल संख्या और आयातित शराब की मात्रा पर भी पाबंदियां हैं. ऐसे में हरियाणा में पार्टी से पहले स्थानीय नियमों की जानकारी लेना जरूरी हो जाता है.

यूपी में सख्त नियम और लाइसेंस का विकल्प

उत्तर प्रदेश में घर पर शराब रखने के नियम दिल्ली की तुलना में अधिक सख्त हैं. यहां एक घर में 1.5 लीटर विदेशी शराब, 1.5 लीटर भारतीय शराब, 6 लीटर बीयर और 2 लीटर वाइन रखने की अनुमति है. अगर कोई इससे अधिक शराब रखना चाहता है तो उसे एल-50 लाइसेंस लेना होगा. इस लाइसेंस के बाद विदेशी शराब रखने की सीमा बढ़कर 7.5 लीटर तक हो जाती है.

जश्न मनाएं, लेकिन नियमों के साथ

नए साल के आगमन पर खुशियों और जश्न का मौका है, लेकिन कानून की अनदेखी इस खुशी को परेशानी में बदल सकती है. इसलिए पार्टी की तैयारी के साथ-साथ शराब से जुड़े नियमों को समझना भी उतना ही जरूरी है. सही जानकारी के साथ जश्न मनाएंगे तो आपके जश्न में खलल नहीं पड़ेगा और आप खुशी और उत्साह के साथ नए साल के स्वागत और उसके जश्न का अपने प्रियजनों के साथ आनंद लेते हुए उसे यादगार पल बना सकेंगे.

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