इतने वक्त से अलग रह रहे थे चहल और धनश्री, जानें तलाक के लिए कितने साल अलग रहना होता है जरूरी
Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma Divorce: चहल और धनश्री काफी अरसे से अलग-अलग रह रहे थे. चलिए बताते हैं तलाक लेने के लिए कितने समय तक पति-पत्नी को एक दूसरे अलग रहना पड़ता है.

Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma Divorce: इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के साथ तलाक हो चुका है. हालांकि इस पर आखिरी फैसला कल यानी 20 मार्च को आएगा है. बता दें कि युजवेंद्र चहल आईपीएल की तैयारी के चलते 21 मार्च को कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे. मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाएगी.
बता दें दोनों ने पिछले महीने 5 फरवरी को फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति के साथ तलाक की याचिका दायर की थी. आपको बता दें दोनों काफी अरसे से अलग-अलग रह रहे थे. अब 20 मार्च को जाकर दोनों के तलाक पर आखिरी फैसला सुनाया जाएगा. चलिए बताते हैं तलाक लेने के लिए कितने समय तक पति-पत्नी को एक दूसरे अलग रहना पड़ता है.
पिछले 18 महीनों से रह रहे थे अलग
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा दोनों एक दूसरे से पिछले 18 महीनों से अलग रह रहे थे. इस बीच सोशल मीडिया पर कई बार दोनों के तलाक की खबरें भी आई थीं. हालांकि तब युजवेंद्र चहल तलाक की इन खबरों को अफवाह बताया था. लेकिन अभी बात की जाए तो ना ही युजवेंद्र चहल और ना ही धनश्री वर्मा की ओर से इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान आया है.
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एक साल रहना होता है अलग?
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति-पत्नी को तलाक की अर्जी दाखिल करने से पहले काम से कम 1 साल तक अलग रहना जरूरी होता है. ताकि वे अपने फैसले पर दोबारा से सोच सके और किसी फैसले तक पहुंच सके. लेकिन विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अलग रहने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है.
अगर दोनों पति-पत्नी आपसी सहमति के साथ तलाक लेने के लिए राजी हैं. तो वह तुरंत तलाक के लिए आवेदन दे सकते हैं. अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अदालत तलाक का आदेश जारी कर देती है.
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कोर्ट ने माफ किया कूलिंग ऑफ पीरिड
बता दें चहल और धनश्री ने पिछले महीने यानी 5 फरवरी को आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी. हालांकि फैमिली कोर्ट ने दोनों का 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद दोनों ने फैमिली कोर्ट के इस फैमिली फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
बता दें हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी होता है. लेकिन बाद में इस बात को ध्यान में रखते हुए की दोनों पिछले ढाई साल से अलग रह रहे हैं. दोनों के बीच मध्यस्थता की शर्तों का पालन किया गया है. कोर्ट की बेंच ने उनके कूलिंग पीरियड को माफ कर दिया था.
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