केंद्रीय कर्मचारियों को किन-किन कोटा में मिलती हैं छुट्टियां, जान लें पूरी डिटेल
केंद्रीय कर्मचारी अब अपने बूढ़े मां-बाप की सेवा या किसी व्यक्तिगत कारणों से 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले सकते हैं. लेकिन कर्मियों की छुट्टियों का क्या प्रावधान है और उन्हें कुल कितनी छुट्टी मिली है.

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, सैलरी में बढ़ोतरी के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे. लेकिन आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में. हम आपको बताएंगे केंद्रीय कर्मचारियों को किन-किन कोटों में छुट्टियां मिलती हैं और उनकी पूरी डिटेल क्या है.
किस नियम के तहत मिलता है अवकाश
केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों का प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम, 1972 के तहत किया जाता है. इस नियमावली के अनुसार, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियां दी जाती हैं जो उनकी कई जरूरतों को पूरा करती हैं. हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि केंद्रीय कर्मचारी अपनी 30 दिन की अर्जित छुट्टी का उपयोग बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए कर सकते हैं. आइए इन सभी छुट्टियों को समझते हैं.
कितनी छुट्टियां ले सकते हैं कर्मचारी
अर्जित छुट्टी में केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की अर्जित छुट्टी मिलती है. यह छुट्टी कर्मचारियों को व्यक्तिगत कारणों के लिए दी जाती है जैसे परिवार की देखभाल, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, यात्रा या अन्य निजी कामों के लिए. इसके बाद आता है अर्ध वेतन छुट्टी जिसमें कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 20 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी मिलती है. इस छुट्टी में कर्मचारी को आधा वेतन मिलता है और इसे चिकित्सा या अन्य विशेष कारणों के लिए लिया जा सकता है. आकस्मिक छुट्टी में हर साल 8 दिन की छुट्टी दी जाती है. यह छोटी अवधि की छुट्टी होती है जो आपात स्थिति के लिए ली जा सकती है. इसके अलावा प्रतिबंधित अवकाश में कर्मचारियों को 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश मिलता है. यह छुट्टी कर्मचारी अपनी पसंद के त्योहारों या धार्मिक अवसरों के लिए चुन सकते हैं. इसके अलावा कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी तो होती ही है.
अन्य विशेष छुट्टियां
इन नियमित छुट्टियों के अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ विशेष छुट्टियां भी मिलती हैं जो उनकी जरूरतों के आधार पर दी जाती हैं. कर्मचारियों को ये छुट्टियां मेडिकल लीव, पितृत्व/मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, अध्ययन जैसे कामों के लिए दी जाती हैं.
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