क्या आर्य समाज मंदिर में मुस्लिम भी कर सकते हैं शादी, क्या हैं इसके नियम?
आर्य समाज में होने वाली शादियां हिंदू शादियों की तरह होती है. यहां अग्नि में सात फेरे लए जाते हैं. लेकिन क्या आर्य समाज मंदिर में मुस्लिम भी कर सकते हैं शादी अगर हां तो इसे लेकर वहां क्या नियम हैं.

आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी. यह एक सुधारवादी हिंदू संगठन है जो वेदों को सर्वोच्च मानता है और सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज, बाल विवाह और जटिल रस्मों का विरोध करता है. समाज की कुरीतियों का विरोध कर इस समाज में बराबरी का अधिकार देने की बात कही गई है. बता दें कि आर्य समाज के देशभर में कई मंदिर हैं यहीं शादियां कराई जाती हैं. आइये जानते हैं कि क्या आर्य समाज में शादियां कैसे संपन्न कराई जाती हैं और क्या यहां मुस्लिम धर्म की शादियां होती हैं.
आर्य समाज में शादी के लिए शर्तें
आर्य समाज में हिंदू शादियों की तरह ही शादी होती है और यहां शादी को आर्य समाज वैलिडेशन एक्ट 1937 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत मान्यता दी जाती है. आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए व्यक्ति का हिंदू होना जरूरी है या बौद्ध, जैन, सिख भी हो सकता है. अगर विवाह करने वाले पक्षकारों में कोई पक्ष मुसलमान या ईसाई है तब उसे उसकी स्वेच्छा से शुद्धिकरण कर पहले आर्य समाज अर्थात हिंदू धर्म में प्रवेश दिया जाता है. उसके बाद उसका विवाह संपन्न कराया जाता है. इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी मुसलमान या ईसाई आर्य समाज के मंदिर में शादी नहीं कर सकता है.
शादी के लिए अन्य नियमों
आर्य समाज में शादी के लिए कुछ नियम हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है. यहां शादी करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और ये आर्य समाज मंदिर में ही होता है. रजिस्ट्रेशन में दोनों पक्षों को पहचान और उम्र साबित करने वाले दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और दो गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है. लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए. दोनों के डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद वरमाला और अग्नि के फेरे की रस्म होती है. इसके बाद शादी संपन्न कराई जाती है. विवाह के बाद, आर्य समाज मंदिर एक प्रमाण पत्र जारी करता है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता के लिए एसडीएम कार्यालय में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 या स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत पंजीकृत कराना जरूरी है. हालांकि इससे जुड़े कई जरूरी सवाल सुप्रीम कोर्ट में है.
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