क्या वक्फ जैसे किसी कानून को खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? जान लीजिए जवाब
Can Supreme Court Quashes Waqf Law: वक्फ कानू को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है. क्या वक्त जैसे किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है. चलिए आपको बताते हैं. इसका जवाब.

Can Supreme Court Quashes Waqf Law: इन दिनों बात की जाए तो भारत में वक्फ संशोधन बिल के बारे में चर्चाएं खूब हो रही है. केंद्र सरकार की ओर से वक्त संशोधन बिल को लेकर कानून बनाने के लिए से राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है. अब सिर्फ देश के राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है. विरोधी दलों के खूब विरोध के बावजूद केंद्र सरकार इस बिल को पास करने में सफल हुई है.
लेकिन अब कांग्रेस समेत बहुत से मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की तैयारी में है. आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की ओर से पहले ही रिट पिटीशन दायर की जा चुकी है. अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या वक्फ जैसे किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसका जवाब.
क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है वक्फ जैसे कोई कानून?
भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है. और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे खत्म कर सकता है. हालांकि आपको बता दें इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं. और एक प्रक्रिया होती है उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को खत्म कर सकता है. अगर कोई कानून भारतीय संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
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तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति होती है कि वह उस कानून को खत्म कर दे. इसके अलावा बात की जाए तो अगर कोई कानून भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ होता है. तब भी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर सकता है. यानी तथ्यात्मक तौर पर बात की जाए तो वक्फ और ऐसे किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट नियमों के मुताबिक खत्म कर सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट कब खत्म करता है कोई कानून?
आपको बता दें भारत का सुप्रीम कोर्ट खुद से ही कोई कानून खत्म नहीं करता. इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है. अगर कोई व्यक्ति या किसी संस्थान के जरिए उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है. और उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय तक पहुंचता है कि वह कानून असंवैधानिक है. उसके बाद ही उस कानून को खत्म किया जा सकता है. हालांकि जरूरी नहीं है कि याचिका दायर करने के बाद कानून खत्म ही कर दिया जाए.
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