पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर चले जाने का आदेश, अब मेडिकल वीजा वालों का क्या होगा?
Pakistani People Medical Visa: पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के सारे वीजा कैंसिल कर दिए हैं. ऐसे में सवाल है कि मेडिकल वीजा वालों का अब क्या होगा.

पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है. लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं. पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उनको ऐसी सजा मिलेगी, जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी. उधर भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल कर दिया है.
सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सभी पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल से पहले भारत छोड़ देना होगा. इसके अलावा भारत सरकार ने अटारी-वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए आदेश दिया है. यही वजह है कि पाकिस्तानियों के वीजा को रद्द कर दिया गया है. लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो लोग मेडिकल वीजा लेकर भारत में इलाज कराने के लिए आए हैं, फिर उनका क्या होगा. आइए इस बारे में जान लेते हैं.
मेडिकल वीजा वालों का क्या?
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि भारत ने जो वीजा पाकिस्तानियों को दिए हैं वो सभी 27 अप्रैल 2025 से कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन पाकिस्तानियों को जारी किए गए मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे. दरअसल गंभीर हृदय रोगी या फिर जटिल सर्जरी के लिए बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं. वो यहां पर मेडिकल वीजा के जरिए आते हैं और दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के अस्पतालों में इलाज कराते हैं. ये वीजा आम तौर पर सिर्फ एक महीने के लिए ही दिए जाते हैं. लेकिन पाकिस्तानियों को आने के एक हफ्ते के अंदर ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय या फिर क्षेत्रीय FRO ऑफिस में अनिवार्य रूप से रजिट्रेशन कराना होता है.
बहुत सख्त हैं नियम
सिर्फ इतना ही नहीं अगर कोई भारत से होकर किसी तीसरे देश में जा रहा है तो भी पाकिस्तानियों को कड़े नियम का पालन करना जरूरी होता है. रुकने के दौरान वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे ही रुक सकते हैं. ऐसे में मेडिकल वीजा भी सिर्फ 29 अप्रैल तक वैध है. इसके बाद उनको भी अपने वतन वापस लौटना होगा.
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Source: IOCL





















