(Source: ECI / CVoter)
मंगाया 30 हजार का सामान और बॉक्स में आए नेपकिन, कभी आपके साथ हो जाए तो यहां करें शिकायत
इंटरनेट के इस युग में अधिकांश लोग ऑनलाइन ऑर्डर का सहारा लेते हैं. लेकिन कई बार ऑनलाइन ऑर्डर में भी फ्रॉड हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप यहां पर कर सकते हैं शिकायत.
इंटरनेट के इस युग में अधिकांश लोग हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो ऑर्डर करते हैं, उसकी जगह दूसरी चीज मिल जाती है. ऐसी स्थिति में कस्टमर परेशान होते हैं. अभी हाल ही में एक महिला अधिकार ने करीब 30 हजार रुपये का ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था, लेकिन जब ऑर्डर घर पहुंचा तो वह दंग रह गई. क्योंकि उनके ऑर्डर बॉक्स में सिर्फ नेपकिन निकला था. आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ होने पर आप कहां पर शिकायत कर सकते हैं.
क्या है मामला ?
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात डिप्टी कलेक्टर डॉ. वंदना मिश्रा के साथ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर द्वारा फ्रॉड का मामला सामने आया है. वंदना मिश्रा का दावा है कि उन्होंने 30 हजार रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके मेडिकल उपकरण मंगाए थे, लेकिन इसके बदले बॉक्स के अंदर नैपकिन का पैकेट निकला है. अमेजॉन कंपनी के फ्रॉड से नाराज डिप्टी कलेक्टर ने अब कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कंज्यूमर कोर्ट जाने और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है.
वंदना मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने रेसमेट और सीपैप मंगाया था. लेकिन अमेजन द्वारा हमें सीपेप की जगह नैपकिन डिलीवर किया गया और 30 हजार रुपए की कीमत का यह ऑर्डर था. लेकिन उस बॉक्स के अंदर 100 रुपये से भी कम कीमत का नैपकिन निकला है. उन्होंने कहा कि इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि आम लोगों के साथ भी ना जाने कितने फ्रॉड होते होंगे.
ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कैसे करें शिकायत
अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां गलत सामान की डिलीवरी पर रिफंड देती हैं. हालांकि सभी कंपनियों की पॉलिसी अलग-अलग है. जैसे अमेजन ने गलत सामान की डिलीवरी के कुछ क्राइटेरिया सेट किया है. इसके लिए गलत सामान की डिलीवरी के रिटर्न के लिए Returns Support Center पेज पर जाना होता है. इसमें आपको डिटेल्स बतानी होगी, जिसके बाद रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होती है.
कंज्यूमर फोरम में शिकायत
बता दें कि अगर कोई कंपनी गलत सामान की डिलीवरी होने पर रिफंड नहीं देती है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सहारा ले सकते हैं. इसके तहत आप कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आधार केस दर्ज किया जाता है.
सबसे पहले आपको सेलर के पास गलत सामान की डिलीवरी के एवज में रिफंड की मांग करते हुए एक लीगल नोटिस भेजना होता है. अगर 30 दिन के भीतर जवाब नहीं आता है, तो आप कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम/कमीशन में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आप डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के इंटिग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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