घर पर इससे ज्यादा कैश रखा तो इनकम टैक्स की रडार पर आ सकते हैं आप, जान लीजिए नियम
आप अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे की खबर सुनते होंगे, ऐसे में आपके दिमाग में अक्सर आता होगा कि आखिर कितना कैश घर पर रखना ठीक होता है. तो चलिए आज जान लेते हैं.
आपने अक्सर ये खबर पढ़ी होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने किसी के घर छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए. जब इस तरह की रैड मारी जाती है तो करोड़ो रुपए का कालाधन बरामद होता है, जिसमें सोना चांदी और कैश बरामद होता है. इस तरह की छापेमारी से मिलने वाली चीजें सीज कर ली जाती हैं. ऐसे में अक्सर कई बार मन में सवाल उठता है आखिर कितना कैश घर पर रखा जाए कि वो गैरकानूनी न हो. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं.
घर पर कितना कैश रखा जा सकता है?
टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में कैश रखने को लेकर कोई नियम नहीं है. कोई भी व्यक्ति अपने घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकता है. हालांकि ये जरूरी है कि ये पैसे सही तरीके से कमाए हों और काला धन नहींं हो. वहीं घर में रखे नकद पैसे को आईटीआर और अकाउंट्स बुक में भी डिक्लेयर किया जाना जरूरी होता है.
कब इनकम टैैक्स की रडार पर आता है व्यक्ति
जैसा कि हमने बताया कि आप घर में कितना भी कैश रख सकते हैं लेकिन ये पता होना जरूरी है कि उस धन का स्त्रोत क्या है. यदि किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में नकद पैसे हैैं तो इनकम टैक्स अधिकारी उस धन के स्त्रोत की जांच शुरू करते हैं, जिसके लिए उस व्यक्ति के पास कैश को लेकर स्पष्टीकरण होना जरूरी होता है. वहीं बेहिसाब संपत्ति की जानकारी अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी ठीक तरह से दर्ज होना जरूरी होता है. यदि ऐसा नहीं है तो प्रावधानों के तहत मूल्याकंन अधिकारी करदाता से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है. यदि उस रकम का स्पष्टीकरण नहीं होता है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. ऐसे में उस इनकम पर 78 प्रतिशत टैक्स के साथ-साथ जुर्माना भी लगता है.
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