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कितना मुश्किल है यूएई की नागरिकता लेना, क्या है दुबई में रहने का तरीका?

यूएई में आज भारत समेत दुनियाभर के कई देशों के लोग नौकरी के लिए जाना पसंद कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां की नागरिकता प्राप्त करना कितना मुश्किल है और क्या नियम हैं?

दुनियाभर के सभी देशों में नागरिकता पाने के अपने-अपने नियम होते हैं. कई देशों की सुविधाएं और अच्छी नौकरी की तलाश में इंसान वहां पर हमेशा के लिए बसना चाहता है. लेकिन सभी देशों में नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलती है. कुछ सालों से भारतीय समेत कई देशों के लोग नौकरी की तलाश में यूएई के शहर दुबई जाना पसंद कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएई में नागरिकता पाना कितना मुश्किल है. आज हम आपको बताएंगे कि यूएई में नागरिकता पाने के लिए क्या नियम हैं.

यूएई

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का शहर दुबई पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है. दुबई आज दुनिया के आधुनिक शहरों में एक है. इस शहर में मौजूद सुविधाएं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. भारत समेत कई देशों के लोग आज नौकरी और घूमने के लिए दुबई जाना पसंद करते हैं. लेकिन बाकी देशों की तुलना में यूएई की नागरिकता प्राप्त करना काफी मुश्किल माना जाता है. यूएई में आसानी से लोगों को नागरिकता नहीं मिलती है, यही कारण है कि यूएई में सालों साल रहने के बावजूद लोग वहां के नागरिक नहीं कहलाते हैं और उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है. 

यूएई की नागरिकता

संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता पाना सबसे मुश्किल माना जाता है. क्योंकि यहां पर नागरिकता के लिए नियम काफी सख्त हैं. बता दें कि यूएई में कोई इंसान 30 साल रहने के बाद ही वहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. आवेदन करने के समय उस व्यक्ति को अरबी भाषा की जानकारी होनी चाहिए. 

इसके अलावा कोई यूएई नागरिक अगर किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करता है, तो उस यूएई कोर्ट से इसके लिए सहमति लेना होता है. शादी करने को लेकर भी कई नियम हैं, जैसे दूसरे देश की महिला या पुरुष की उम्र शादी करने वाले व्यक्ति से दोगुनी नहीं होनी चाहिए. शादी के बाद अगर 7 साल के अंदर उनका बच्चा होता है, तो दूसरे मुल्क की महिला नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है, वरना फिर उसे 10 साल होने पर आवेदन करने का मौका मिलता है. हालांकि नियमों के बदलने के बाद अब अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचाने रखने वाले लोग, यूएई में अचल संपत्ति खरीदकर निवेश करने वाले लोग भी वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं. 

संघीय कानून संख्या 17 में कहा गया है कि यदि आप ओमान, कतर या बहरीन के अरब नागरिक हैं, तो आप तीन साल के निवास के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं अन्य अरब देशों के  लोग यूएई में सात साल के निवास के बाद नागरिकता हासिल कर सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक यूएई में नागरिकता मिलने के बाद दुबई या यूएई के किसी शहर में रहना जरूरी नहीं है. लेकिन 1 या 2 साल में देश का दौरा करना होता है. यूएई की नागरिकता मिलने के बाद वहां पर कई तरह के टैक्स में छूट मिलती है और कई अन्य लाभ मिलते हैं. यूएई आज दुनियाभर में अच्छे और आधुनिक इलाज के लिए जाना जाता है. नागरिकता मिलने के बाद इसमें भी फायदा मिलता है.

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