पासपोर्ट में पेज फाड़ने से डिलीट हो जाती है ट्रैवल हिस्ट्री? सरकार को कैसे चलता है पता
भारत के अलावा दूसरे किसी भी देश की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी होता है. लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के लिए पासपोर्ट का पेज फाड़ सकता है? जानिए नियम.

किसी भी दूसरे देश की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है. बिना पासपोर्ट और वीजा के कोई भी यात्री दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकता है. आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग बिना घर पर बताएं विदेश यात्रा करके आते हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या विदेश यात्रा को छुपाने के लिए पासपोर्ट का पेज फाड़ा जा सकता है.
पासपोर्ट की अहमियत
विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट का होना सबसे जरूरी होता है. लेकिन कई बार लोग चोरी छिपके भी दोस्तों के साथ विदेश की यात्रा करके वापस भारत लौट आते हैं. अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे डिलीट किया जा सकता है. आज हम आपको उसके बारे में बताएंग.
पासपोर्ट से नहीं कर सकते हैं छेड़छाड़
इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक पासपोर्ट छेड़छाड़ करना ठंडनीय अपराध है. कई बार कुछ यात्री अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छिपाने के लिए पासपोर्ट से पेज ही गायब कर देते हैं. लेकिन असल में अधिकारियों को पता चल जाता है कि पासपोर्ट से छेड़छाड़ हुआ है. क्योंकि ऑनलाइन उस व्यक्ति का डेटा और ट्रैवल हिस्ट्री दिखाता है. इसके अलावा सभी तरह के पासपोर्ट में एक निर्धारित पेज भी होता है, उससे कम पेज होने पर भी अधिकारियों को शक हो जाता है.
पासपोर्ट से पेज फाड़ना अपराध?
बता दें कि पासोपोर्ट से किसी भी तरह का छेड़छाड़ या पेज फाड़ना एक ठंडनीय अपराध है. इसके लिए कड़ी सजा मिल सकती है और विदेश यात्रा भी प्रभावित हो सकती है. आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक पासपोर्ट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल आपकी विदेश यात्रा में बाधा बन सकती है, बल्कि पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत आपको भी जेल भेज सकती है.
पासपोर्ट की सिलाई मजबूत
बता दें कि यह संभव नहीं है कि पासपोर्ट की सिलाई अपने आप खुल जाएगी. लेकिन अगर किन्हीं कारणों से यदि पासपोर्ट की सिलाई खुल जाती है, तो आप पासपोर्ट को खुद से सिलने की बजाय क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए. यदि आपने पासपोर्ट की सिलाई खुद से की है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.
पासपोर्ट में कितने होते हैं पेज?
पेज की संख्या के लिहाज से भारतीय पासपोर्ट को दो श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी में 36 पेज के पासपोर्ट होते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में 60 पेज के पासपोर्ट होते हैं. इमीग्रेशन ब्यूरो की जांच के दौरान आपके पासपोर्ट में सभी 36 या 60 पेज उपलब्ध होने चाहिए. पासपोर्ट से एक भी पेज कम होने पर आपकी विदेश यात्रा पर ना केवल बाधा आ जाएगी, बल्कि आपको जेल जाना पड़ सकता है. अक्सर लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के लिए ऐसा करते हैं.
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Source: IOCL























