क्या सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन करना संवैधानिक नहीं, 'रिजीम चेंज' पर क्यों नाराज हुआ HC?
हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए हंगामे पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा भारत के संविधान में विरोध जताने का हक तो है, लेकिन सड़क पर उतरकर अवैध तरीकों से 'रिजीम चेंज' करने का प्रयास करना पूरी तरह से गैर-संवैधानिक है.

देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना किसी पूर्व अनुमति के धरना-प्रदर्शन करने और सुरक्षा घेरे के बंद दरवाजों को फांदकर अंदर घुसने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ताओं और सीजेपी को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने सुनवाई के दौरान तीखे सवाल पूछते हुए साफ किया कि जब वह इलाका प्रतिबंधित हो चुका है, तो इस तरह के हंगामे का क्या औचित्य है. कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद अब यह बड़ा कानूनी और राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सड़क पर होने वाले किसी भी जन आंदोलन के जरिए देश की चुनी हुई सरकार को बदला जा सकता है या फिर सत्ता परिवर्तन का अधिकार केवल लोकतांत्रिक चुनावों तक ही सीमित है.
संविधान का अनुच्छेद 19 और विरोध का हक
भारतीय गणराज्य का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात खुलकर रखने और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की पूरी छूट देता है. संविधान के अनुच्छेद उन्नीस के तहत लोगों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होने और सभाएं करने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है. देश की विभिन्न अदालतें भी समय-समय पर यह मानती रही हैं कि सत्ता में बैठी सरकारों के फैसलों से असहमति जताना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, बशर्ते वह दायरा कानून और मर्यादा के भीतर रहकर तय किया गया हो.
सत्ता बदलने का एकमात्र संवैधानिक रास्ता
कानूनी विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के नियमों के मुताबिक, किसी भी देश की चुनी हुई सरकार को गिराने या उसमें बदलाव लाने का सड़क मार्ग कोई वैध तरीका नहीं है. भारत में शासन व्यवस्था बदलने का एकमात्र संवैधानिक और कानूनी जरिया आम चुनाव है, जहां देश की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपनी पसंद की सरकार चुनती है. किसी भी राजनीतिक दल या हुक्मरान को हटाने का अधिकार केवल संसद, विधानसभा के फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण, या फिर नियत समय पर होने वाले चुनावी नतीजों के माध्यम से ही संभव हो सकता है.
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राजनीतिक और कानूनी जानकारों के तर्क
इस पूरे संवेदनशील मुद्दे पर देश के राजनीतिक दलों और न्यायविदों के बीच अलग-अलग और तीखे नजरिए देखने को मिलते हैं. सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं का हमेशा से यह तर्क रहा है कि रिजीम चेंज या सरकार बदलने के नाम पर अराजकता फैलाना और जनादेश का अपमान करना पूरी तरह से गैर-लोकतांत्रिक कृत्य है. इसके विपरीत, कई जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों का यह मानना होता है कि सरकारी तानाशाही या संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए बड़े जनांदोलन चलाना उनका लोकतांत्रिक हक है.

दिल्ली हाईकोर्ट की नाराजगी का कारण क्या
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा कि फ्रांस जैसे देशों के हिंसक आंदोलनों की तर्ज पर भारत में व्यवस्था नहीं बदली जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत आम जनता का वोट होती है. अदालत ने इस बात पर भी गहरी आपत्ति जताई कि जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की मनाही है, तो नियमों को ताक पर रखकर जबरन अंदर घुसने की क्या जरूरत थी. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के बार-बार बदलते बयानों और शांति बॉन्ड के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए कोर्ट ने रिट याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी.
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