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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बढ़ी पाबंदियां, क्या-क्या बदला और किन गाड़ियों को लेकर परेशानी; यहां जानें सबकुछ

दिल्ली में AQI 400–500 के पार पहुंचने के बाद GRAP स्टेज IV लागू कर दिया गया है. BS-VI से पुराने वाहनों की दिल्ली में एंट्री, ट्रकों और निर्माण कार्य पर रोक लगी है. बिना PUC ईंधन नहीं मिलेगा.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने GRAP स्टेज IV के तहत सख्त पाबंदियां और नियम लागू किए हैं. ये पाबंदियां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक श्रेणी में पहुंचने के बाद लगाई गई हैं, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से 500 तक रिकॉर्ड किया गया है, जो प्रदेशवासियों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है.

दिल्ली की हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा सामान्य स्तर से कई गुना अधिक पहुंच गई है. ये कण इतने छोटे होते हैं कि सीधे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. प्रदूषण की इस भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनके बारे में सरकार का दावा है कि वे प्रदूषण के स्तर को कम करने में कारगर साबित होंगे.

GRAP स्टेज IV लागू होने का मतलब

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने पर CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने GRAP का सबसे सख्त चरण यानी स्टेज IV लागू कर दिया है. इसका मतलब है कि अब प्रदूषण रोकने के लिए सबसे कड़े प्रतिबंध लागू होंगे. इस चरण में निर्माण और तोड़-फोड़ का काम पूरी तरह बंद रहेगा, डीजल से चलने वाले पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगेगी और ट्रकों के प्रवेश पर सख्ती की जाएगी.

दिल्ली में बाहरी वाहनों पर पाबंदी

सरकार के प्रदूषण रोकथाम नियमों के अनुसार दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड निजी वाहन, जो BS-VI (भारत स्टेज-6) उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर आपकी बाइक BS-IV, BS-III या उससे पुराने मानक की है और किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है, तो दिल्ली में उसकी एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे वाहन अपने धुएं से प्रदूषण को और अधिक बढ़ाते हैं.

PUC नहीं तो ईंधन नहीं

बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा. यानी अगर आपके वाहन या मोटरसाइकिल के पास वैध PUC नहीं है, तो आप दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं भरवा पाएंगे.

मालवाहक ट्रकों की एंट्री पर रोक

दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह के मालवाहक या माल ढोने वाले ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि, जरूरी सामान या आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को नियमों के तहत छूट दी गई है.

ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम का आदेश

दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं.

निर्माण कार्य पूरी तरह बंद

प्रदेश में सभी निर्माण कार्य और कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, जिनका सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.

पुराने वाहनों पर प्रतिबंध और जुर्माना

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों पर कई सख्त नियम पहले से लागू हैं. दिल्ली-NCR के पड़ोसी इलाकों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से आने वाले लाखों गैर-BS-VI वाहनों पर रोक लगाई गई है, क्योंकि ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर पहले से ही प्रतिबंध है, चाहे वे दिल्ली में ही रजिस्टर्ड क्यों न हों. जिन वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: BS6, BS5 और BS4 गाड़ियों में क्या है अंतर, जानिए कौन फैलाता है ज्यादा प्रदूषण?

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